बेमेतरा: जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर शिव अनंत तायल ने लॉकडाउन 26 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई तक कर दिया है. लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पहले की तरह सील रहेir. वहीं आवागमन के लिए ई-पास जरूरी होगा. लॉकडाउन के दौरान शादी और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 10 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है. इस दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शॉप खोलने के निर्देश दिए हैं.
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लॉकडाउन को लेकर ये फैसले लिए गए
कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने उचित मूल्य की दुकानों को निर्धारित समय में खोलने का निर्देश दिया है. वहीं कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. पेट्रोल पंप पर केवल शासकीय वाहन शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन को पेट्रोल दिया जाएगा.
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सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे कृषि केंद्र
जारी आदेश में ई-कॉमर्स सेवाओं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ किराना दुकान के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी से होगी. हालांकि नगर में दुकानों तथा अन्य स्टोर आदि नहीं खोले जाएंगे. कृषि खाद बीज कृषि यंत्र उपकरण एवं कृषि दवाओं की दुकान सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक संचालित हो सकेंगी. वहीं लोगों को फल सब्जी एवं किराना सामग्री ठेले के माध्यम से मिलेंगे.