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बेमेतरा जिला 10 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन - collector imposed 9 day total lockdown

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बेमेतरा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बेमेतरा में 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन (total lockdown) लगाने दे आदेश दे दिए हैं. जिले में लॉकडाउन 10 अप्रैल शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक घोषित किया है.

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बेमेतरा जिला 10 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन
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Published : Apr 8, 2021, 7:11 PM IST

बेमेतरा: कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बेमेतरा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बेमेतरा में 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन (total lockdown) लगाने दे आदेश दे दिए हैं. जिले में लॉकडाउन 10 अप्रैल शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक घोषित किया है. जारी आदेश के मुताबिक अस्पताल, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को लॉकडाउन में छूट दी गई है. वहीं सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, बैंक, शराब दुकानें बंद रहेंगी.

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बेमेतरा जिला 10 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन
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बेमेतरा जिला 10 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन

लॉकडाउन को लेकर पाबंदियां

  • लॉकडाउन के दौरान बेमेतरा जिले की सभी सीमाएं सील होंगी.
  • अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे.
  • पेट्रोल पंप को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.
  • दूध विक्रेता सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6.30 बजे तक विक्रय कर सकेंगे.
  • न्यूज पेपर वितरकों को भी सुबह के समय छूट दी गई है.
  • पशु चारा की दुकानें सुबह और शाम के कुछ घंटे खुल सकेंगी
  • जिले में शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश.
  • लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे
  • जिले से बाहर आने-जाने वोलों के लिए ई-पास अनिवार्य होगा.
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.

कोरोना से मौत, वैक्सीनेशन को लेकर आमने-सामने हर्षवर्धन और सिंहदेव

बाहर आने-जाने वाले को लेना होगा ई-पास

इसके अलावा सभा, जुलूस और विभिन्न आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. परीक्षा और अन्य कार्यों से बाहर जाने वाले लोगों को प्रवेश पत्र या सक्षम अधिकारी से जारी ई-पास होना जरूरी होगाी. वहां अस्पताल और दवाई खरीदने के लिए लोगों को छूट रहेगी. कार में तीन सवारी और दुपहिया वाहन में दो सवारी की अनुमति दी गई है. अस्पताल बस स्टैंड इत्यादि जाने के लिए अनुमति दी गई है. कलेक्टर की ओर से जारी निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर 15 दिनों के लिए गाड़ी जब्ती और कार्रवाई के प्रावधान होंगे.मीडिया कर्मियों के लिए वर्क फॉर्म होम के तहत कार्य करने की सलाह दी गई है. अति आवश्यक होने पर मीडिया कर्मियों को अपने पास के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए बाहर निकल पाएंगे.

बेमेतरा: कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बेमेतरा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बेमेतरा में 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन (total lockdown) लगाने दे आदेश दे दिए हैं. जिले में लॉकडाउन 10 अप्रैल शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक घोषित किया है. जारी आदेश के मुताबिक अस्पताल, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को लॉकडाउन में छूट दी गई है. वहीं सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, बैंक, शराब दुकानें बंद रहेंगी.

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बेमेतरा जिला 10 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन
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बेमेतरा जिला 10 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन

लॉकडाउन को लेकर पाबंदियां

  • लॉकडाउन के दौरान बेमेतरा जिले की सभी सीमाएं सील होंगी.
  • अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे.
  • पेट्रोल पंप को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.
  • दूध विक्रेता सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6.30 बजे तक विक्रय कर सकेंगे.
  • न्यूज पेपर वितरकों को भी सुबह के समय छूट दी गई है.
  • पशु चारा की दुकानें सुबह और शाम के कुछ घंटे खुल सकेंगी
  • जिले में शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश.
  • लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे
  • जिले से बाहर आने-जाने वोलों के लिए ई-पास अनिवार्य होगा.
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.

कोरोना से मौत, वैक्सीनेशन को लेकर आमने-सामने हर्षवर्धन और सिंहदेव

बाहर आने-जाने वाले को लेना होगा ई-पास

इसके अलावा सभा, जुलूस और विभिन्न आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. परीक्षा और अन्य कार्यों से बाहर जाने वाले लोगों को प्रवेश पत्र या सक्षम अधिकारी से जारी ई-पास होना जरूरी होगाी. वहां अस्पताल और दवाई खरीदने के लिए लोगों को छूट रहेगी. कार में तीन सवारी और दुपहिया वाहन में दो सवारी की अनुमति दी गई है. अस्पताल बस स्टैंड इत्यादि जाने के लिए अनुमति दी गई है. कलेक्टर की ओर से जारी निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर 15 दिनों के लिए गाड़ी जब्ती और कार्रवाई के प्रावधान होंगे.मीडिया कर्मियों के लिए वर्क फॉर्म होम के तहत कार्य करने की सलाह दी गई है. अति आवश्यक होने पर मीडिया कर्मियों को अपने पास के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए बाहर निकल पाएंगे.

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