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बेमेतराः दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई गई 10 साल की सजा

बेमेतरा में जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल जेल के साथ 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

Accused of rape accused
दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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Published : Jan 23, 2020, 12:24 PM IST

बेमेतरा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को जिला एंव सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है. जिसमें आरोपी युवक को 10 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया है.

दुष्कर्म के आरोपी को सजा

बता दें कि आरोपी अविनाश यादव के खिलाफ शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दैहिक शोषण करने का मामला बेमेतरा थाने में दर्ज किया गया था.

गवाहों के बयान पर आरोपी को सुनाई गई सजा
मामला 19 सितंबर साल 2019 का है, जब 21 वर्षीय आरोपी अविनाश यादव नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ नागपुर ले गया था, जहां आरोपी पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध बार दैहिक शोषण करता रहा. जिसकी शिकायत बेमेतरा थाने में दर्ज की गई थी, मामले में आरोपी के खिलाफ 10 गवाहों ने अपना बयान दर्ज करवाया है. मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने आरोपी को सजा सुनाया है.

बेमेतरा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को जिला एंव सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है. जिसमें आरोपी युवक को 10 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया है.

दुष्कर्म के आरोपी को सजा

बता दें कि आरोपी अविनाश यादव के खिलाफ शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दैहिक शोषण करने का मामला बेमेतरा थाने में दर्ज किया गया था.

गवाहों के बयान पर आरोपी को सुनाई गई सजा
मामला 19 सितंबर साल 2019 का है, जब 21 वर्षीय आरोपी अविनाश यादव नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ नागपुर ले गया था, जहां आरोपी पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध बार दैहिक शोषण करता रहा. जिसकी शिकायत बेमेतरा थाने में दर्ज की गई थी, मामले में आरोपी के खिलाफ 10 गवाहों ने अपना बयान दर्ज करवाया है. मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने आरोपी को सजा सुनाया है.

Intro:एंकर- नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को 10 साल का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।Body:बता दें कि आरोपी अविनाश यादव ग्राम बसनी के खिलाफ नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर दैहिक शोषण करने के मामले में बेमेतरा थाने में अपराध दर्ज किया था। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष तक कठोर कारावास एवं 10 साल के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
(sum)
नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को 10 साल का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Conclusion:दरअसल पूरा मामला 19 सितंबर का है जब राम पत्नी का रहने वाला आरोपी अविनाश यादव 21 वर्ष ने नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ नागपुर ले गया था और पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती की बार शारीरिक संबंध बनाया जिसकी शिकायत पर बेमेतरा थाने में अपराध दर्ज किया गया था प्रकरण में विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल किया गया था जिसमें अभियोजन की ओर से 10 साक्ष्यों का बयान दर्ज किया गया है इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने अविनाश को 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सतीश कुमार वर्मा ने पैरवी की है।
बाईट- सतीश कुमार वर्मा सहायक लोक अभियोजक बेमेतरा
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