बेमेतरा: ड्यूटी के दौरान पटवारी के कार्यालय में घुसकर पटवारी को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है.
पूरा मामला नवागढ़ ब्लॉक के धोबनीकला गांव के प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक रामवतार धृतलहरे से जुड़ा है. आरोप है कि रामवतार धृतलहरे ने 4 जून को क्षेत्र क्रमांक 12 के नवागढ़ कार्यालय में जाकर ड्यूटी के दौरान पटवारी पटवारी प्रमोद राजपूत के साथ गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी है. धृतलहरे पर शासकीय काम में बाधा डालने का भी आरोप है. जिसकी पहली शिकायत पटवारी ने नवागढ़ थाना में दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर रामवतार धृतलहरे के खिलाफ धारा 1863, 294, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.
जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई
आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन के दौरान शिक्षक को विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लाइन अटैच कर दिया है. जारी निलंबन आदेश के तहत निलंबन अवधि में नियमानुसार शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
पढ़ें- 3 हाथियों की मौत मामले में रेंजर के बाद SDO पर निलंबन की गाज, DFO को शो कॉज नोटिस
यह है पूरा मामला
नवागढ़ थाना प्रभारी विपिन रंगारी के मुताबिक, मामला पटवारी प्रमोद राजपूत के नवागढ़ स्थित दफ्तर का है. जब शिक्षक रामवतार धृतलहरे अपनी आबादी भूमि का नक्शा निकलवाने पटवारी के पास गया और नक्शा निकलवाने के बाद पटवारी पर निजी भूमि बिक्री के लिए लिखने का दबाव बनाने लगा, जिसपर पटवारी ने मना कर दिया. इससे शिक्षक नाराज हो गया और पटवारी के साथ गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी दी.
मौके पर उपस्थित लोगों के बयान के आधार पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी शिक्षक पर आरोप है. मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव को दी गई थी, जिस पर डीईओ ने सिविल सेवा आचरण अधिनियम के उलंघन करने पर शिक्षक रामवतार धृतलहरे को तत्काल प्रभाव ने निलंबित कर दिया है.