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बलौदाबाजार में 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन - chhattisgarh lockdown

छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. जिसे देखते हुए एकबार फिर से जिलेवार लॉकडाउन की घोषणा की गई है. बलौदाबाजार में भी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. लेकिन इस बार कई आवश्यक जरूरी सामानों पर छूट दी गई है.

Baloda bazar lockdown
बलौदाबाजार लॉकडाउन
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Published : May 5, 2021, 1:33 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है. 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. इससे पहले 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन किया गया था, लेकिन संक्रमण में कमी नहीं होने के कारण 21 से 29 अप्रैल और फिर 6 मई तक टोटल लॉकडाउन किया गया. हालांकि इस बार के लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गयी है जिसमें गली-मोहल्लों के राशन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है.

17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन :
बलौदाबाजार में हर दिन 700-800 नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. जिले में लॉकडाउन 4.0 का आदेश जारी किया गया है, जिसमें इस बार कई आवश्यक जरूरी सामानों पर छूट दी गई है. इस बार लॉकडाउन में गली-मोहल्लों के एकल किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मछली और ग्रोसरी सामानों को होम डिलीवरी और ठेले में बेचने की छूट दी गई है. लेकिन उनके लिए भी समय सीमा और नियमों के साथ बेचने का आदेश जारी किया गया है. जिले के सभी सरकारी और निजी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन कार्यालय में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी है. जिले में पेट्रोल पंप, मेडिकल दुकाने, बीज भंडारा, कीटनाशक की दुकानों को भी खोलने की अनुमति इस बार के लॉकडाउन में दी गई है.

पढ़ें- कोरोना वैक्सीन की मांग को लेकर NSUI का 'मोदी टीका दो' अभियान

इन चीजों पर रहेगी पूरी पाबंदी :
लॉकडाउन 4.0 के आदेश में ज्यादा भीड़ लगने वाले तमाम संस्थान और कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई गई है. जिले में सभी शराब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट खोलने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. होटल और रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे की छूट दी गई है. जिले में सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर और पर्यटन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन :
जिले में सप्ताह के 6 दिन विषय छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा. जिसमें रोजमर्रा और कार्यालय खुलेंगे लेकिन रविवार को पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा. रविवार को मेडिकल, पेट्रोल पंप, पेट शॉप, सामानों के होम डिलीवरी वाले संस्थान छोड़ कर सभी प्रकार के कार्यालय और दुकानें बंद रहेगी.

बलौदाबाजार: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है. 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. इससे पहले 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन किया गया था, लेकिन संक्रमण में कमी नहीं होने के कारण 21 से 29 अप्रैल और फिर 6 मई तक टोटल लॉकडाउन किया गया. हालांकि इस बार के लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गयी है जिसमें गली-मोहल्लों के राशन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है.

17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन :
बलौदाबाजार में हर दिन 700-800 नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. जिले में लॉकडाउन 4.0 का आदेश जारी किया गया है, जिसमें इस बार कई आवश्यक जरूरी सामानों पर छूट दी गई है. इस बार लॉकडाउन में गली-मोहल्लों के एकल किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मछली और ग्रोसरी सामानों को होम डिलीवरी और ठेले में बेचने की छूट दी गई है. लेकिन उनके लिए भी समय सीमा और नियमों के साथ बेचने का आदेश जारी किया गया है. जिले के सभी सरकारी और निजी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन कार्यालय में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी है. जिले में पेट्रोल पंप, मेडिकल दुकाने, बीज भंडारा, कीटनाशक की दुकानों को भी खोलने की अनुमति इस बार के लॉकडाउन में दी गई है.

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इन चीजों पर रहेगी पूरी पाबंदी :
लॉकडाउन 4.0 के आदेश में ज्यादा भीड़ लगने वाले तमाम संस्थान और कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई गई है. जिले में सभी शराब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट खोलने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. होटल और रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे की छूट दी गई है. जिले में सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर और पर्यटन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन :
जिले में सप्ताह के 6 दिन विषय छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा. जिसमें रोजमर्रा और कार्यालय खुलेंगे लेकिन रविवार को पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा. रविवार को मेडिकल, पेट्रोल पंप, पेट शॉप, सामानों के होम डिलीवरी वाले संस्थान छोड़ कर सभी प्रकार के कार्यालय और दुकानें बंद रहेगी.

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