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बलौदाबाजार में 29 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन - till 29 april due to corona virus

बलौदाबाजार में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Growing corona infection in Balodabazar) के कारण लॉकडाउन 2.0 का आदेश जारी कर दिया गया है. 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही थी. इसके कारण बलौदाबाजार जिला प्रशासन (Balodabazar District Administration) ने 8 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है.

Balodabazar nagar Palika
बलौदाबाजार नगर पालिका
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Published : Apr 19, 2021, 2:56 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन किया था. इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार में कोई नहीं हुई. जिले में बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने सोमवार को लॉकडाउन 2.0 का आदेश जारी किया है. अब जिला पूरी तरह 29 अप्रैल (सुबह 6 बजे तक) लॉक रहेगा. फल, सब्जी, किराना सामान बेचने के लिए समय सीमा और नियमो के आधार पर छूट दी गई है.

जिले में हर दिन 600-700 मामले आ रहे

जिले में हर दिन 600-700 नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. रविवार जिले में 8 लोगों की मौत हुई थी. बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत की रफ्तार के चलते जिले में लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल तक कर दिया है. जिले में फिलहाल 7 हजार 865 एक्टिव मरीज है. अभी तक कुल 202 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है.

राजनांदगांव: सांसद संतोष पांडे ने गीत गाकर कोरोना संक्रमित मरीजों का हौसला बढ़ाया
फल, सब्जी और किराना सामान बेचने मिलेगी छूट

लॉकडाउन 2.0 में सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे. मेडिकल दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी. इस बार के लॉकडाउन में फल, सब्जी और किराना सामान बेचने वालों को छूट दी गई है. उनके लिए भी समय सीमा और नियमों के साथ बेचने का आदेश जारी किया गया है. जिले में सिर्फ गली-मोहल्ले और कॉलोनियों में घर पहुंच सेवा देने वाले व्यापारियों को ही छूट दी गई है. जिले में दूध और न्यूज पेपर बांटने के लिए पहले की तरह ही सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे ही रहेगा.

दुर्ग में लॉकडाउन 3.0 को लेकर कलेक्टर ने की अधिकारियों के साथ बैठक

शादी और दशगात्र कार्यक्रम में 10 लोग होंगे शामिल

पिछले लॉकडाउन की तरह ही इस बार भी सभी सावर्जनिक कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी करते हुए शादी, अन्त्येष्टि और शादी कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है.

इन चीजों पर रहेगी पूरी पाबंदी

लॉकडाउन 2.0 के आदेश में ज्यादा भीड़ लगने वाले तमाम संस्थान और कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है. जिले में सभी प्रकार के दुकानें, कार्यालय, शराब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. पेट्रोल पंप में भी सिर्फ सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल देने की अनुमति दी गई है. डीजे, टेंट पर भी पाबंदी बरकरार है. बेवजह घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी.

बलौदाबाजार: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन किया था. इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार में कोई नहीं हुई. जिले में बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने सोमवार को लॉकडाउन 2.0 का आदेश जारी किया है. अब जिला पूरी तरह 29 अप्रैल (सुबह 6 बजे तक) लॉक रहेगा. फल, सब्जी, किराना सामान बेचने के लिए समय सीमा और नियमो के आधार पर छूट दी गई है.

जिले में हर दिन 600-700 मामले आ रहे

जिले में हर दिन 600-700 नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. रविवार जिले में 8 लोगों की मौत हुई थी. बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत की रफ्तार के चलते जिले में लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल तक कर दिया है. जिले में फिलहाल 7 हजार 865 एक्टिव मरीज है. अभी तक कुल 202 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है.

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फल, सब्जी और किराना सामान बेचने मिलेगी छूट

लॉकडाउन 2.0 में सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे. मेडिकल दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी. इस बार के लॉकडाउन में फल, सब्जी और किराना सामान बेचने वालों को छूट दी गई है. उनके लिए भी समय सीमा और नियमों के साथ बेचने का आदेश जारी किया गया है. जिले में सिर्फ गली-मोहल्ले और कॉलोनियों में घर पहुंच सेवा देने वाले व्यापारियों को ही छूट दी गई है. जिले में दूध और न्यूज पेपर बांटने के लिए पहले की तरह ही सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे ही रहेगा.

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शादी और दशगात्र कार्यक्रम में 10 लोग होंगे शामिल

पिछले लॉकडाउन की तरह ही इस बार भी सभी सावर्जनिक कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी करते हुए शादी, अन्त्येष्टि और शादी कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है.

इन चीजों पर रहेगी पूरी पाबंदी

लॉकडाउन 2.0 के आदेश में ज्यादा भीड़ लगने वाले तमाम संस्थान और कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है. जिले में सभी प्रकार के दुकानें, कार्यालय, शराब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. पेट्रोल पंप में भी सिर्फ सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल देने की अनुमति दी गई है. डीजे, टेंट पर भी पाबंदी बरकरार है. बेवजह घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी.

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