ETV Bharat / state

बलौदाबाजार: कोरोना को लेकर बरती लापरवाही, पंचायत सचिव निलंबित

जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडेय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है.

Panchayat Secretary suspended
पंचायत सचिव निलंबित
author img

By

Published : May 21, 2020, 8:39 PM IST

बलौदाबाजार : कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडेय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है, साथ ही एक तकनीकी सहायक को अवैतनिक भी किया गया है.

सिमगा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम माचाभाट का पंचायत सचिव जितेन्द्र सिंह नेताम 21 अक्टूबर 2019 से बिना सूचना दिए लगातार अनुपस्थित था. जितेन्द्र सिंह नेताम को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

Panchayat Secretary suspended
पंचायत सचिव निलंबित

निलंबन अवधि में केवल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी और इसका मुख्यालय जनपद पंचायत सिमगा होगा. उसी तरह सिमगा जनपद पंचायत के तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत राजेश कुमार पर बिना अवकाश स्वीकृति और सूचना के अनाधिकृत रूप से दिल्ली घूमने का आरोप है. वहीं वहां से लौटकर आने के बाद भी उन्होंने इसकी जानकारी कार्यालय और उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी.

यात्रा की जानकारी छिपाने का आरोप

कार्यालयीन कर्मचारियों की जान को जोखिम में डालने और यात्रा की जानकारी छिपाने के कारण तकनीकी सहायक राजेश कुमार को अवैतनिक कर दिया गया है. गौरतलब है कि अवकाश की अवधि में दिल्ली शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण सक्रिय था.

पढ़ें-कांकेरः पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलते ही प्रशासन अलर्ट, इलाका सील

यात्रा से लौटने के बाद नहीं हुए क्वॉरेंटाइन

यात्रा से लौटने के बाद राजेश कुमार शासन के गाइडलाइन के अनुसार 14 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन भी नहीं हुए. उन्होंने जानकारी छिपाई और कार्यालय आते रहे. फिलहाल इन्हें अवैतनिक कर भविष्य में दोबारा ऐसी गलती करने पर निलबंन की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

बलौदाबाजार : कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडेय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है, साथ ही एक तकनीकी सहायक को अवैतनिक भी किया गया है.

सिमगा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम माचाभाट का पंचायत सचिव जितेन्द्र सिंह नेताम 21 अक्टूबर 2019 से बिना सूचना दिए लगातार अनुपस्थित था. जितेन्द्र सिंह नेताम को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

Panchayat Secretary suspended
पंचायत सचिव निलंबित

निलंबन अवधि में केवल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी और इसका मुख्यालय जनपद पंचायत सिमगा होगा. उसी तरह सिमगा जनपद पंचायत के तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत राजेश कुमार पर बिना अवकाश स्वीकृति और सूचना के अनाधिकृत रूप से दिल्ली घूमने का आरोप है. वहीं वहां से लौटकर आने के बाद भी उन्होंने इसकी जानकारी कार्यालय और उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी.

यात्रा की जानकारी छिपाने का आरोप

कार्यालयीन कर्मचारियों की जान को जोखिम में डालने और यात्रा की जानकारी छिपाने के कारण तकनीकी सहायक राजेश कुमार को अवैतनिक कर दिया गया है. गौरतलब है कि अवकाश की अवधि में दिल्ली शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण सक्रिय था.

पढ़ें-कांकेरः पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलते ही प्रशासन अलर्ट, इलाका सील

यात्रा से लौटने के बाद नहीं हुए क्वॉरेंटाइन

यात्रा से लौटने के बाद राजेश कुमार शासन के गाइडलाइन के अनुसार 14 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन भी नहीं हुए. उन्होंने जानकारी छिपाई और कार्यालय आते रहे. फिलहाल इन्हें अवैतनिक कर भविष्य में दोबारा ऐसी गलती करने पर निलबंन की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.