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बलौदा बाजार जिला कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Life Imprisonment To Rape Convict बलौदा बाजार जिला सत्र कोर्ट ने रेप के दोषी को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. युवक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर लंबे वक्त से उसे ब्लैकमेल कर रेप कर रहा था. जिसके बाद पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की. देष साबित होने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है.

Court sentenced life imprisonment to rape convict
आजीवन कारावास की सजा
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 14, 2023, 6:29 PM IST

रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

बलौदाबाजार: दसवीं की नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि युवक ने लड़की के साथ हैवानियत की है. युवक ने साल 2021 में लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था. जिसके बाद युवक उसका लगातार शोषण कर रहा था. लड़की को डरा धमकाकर युवक उसे नागपुर भी ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया. लड़की को एक दिन मौका मिला और उसने परिवारवालों को पूरी घटना की जानकारी दी. जिसके बाद लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया.

क्या है पूरा मामला: नबालिग लड़की से रेप का मामला साल 2021 का है. पीड़िता की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के अश्लील वीडियो बनाकर युवक उसे लंबे वक्त से ब्लैकमेल कर उसका शोषण कर रहा था. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक लड़का उसे लेकर दूसरे राज्य भी गया था. पीड़िता किसी तरह युवक के चंगुल से छूटकर भागी और परिवार वालों को पूरी घटना की जानकारी दी. परिवार वालों ने घटना की जानकारी मिलने के बाद युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और फिर मुकदमा भी दर्ज कराया.

रेपिस्ट और ब्लैकमेलर को आजीवन कारावास: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवक को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. परिवार वालों की शिकायत पर मामला पहले थाने में दर्ज हुआ फिर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरु हुई. पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने सुनवाई के दौरान अपने बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद 9000 का दंड भी आरोपी पर लगाया

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रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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क्या है पूरा मामला: नबालिग लड़की से रेप का मामला साल 2021 का है. पीड़िता की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के अश्लील वीडियो बनाकर युवक उसे लंबे वक्त से ब्लैकमेल कर उसका शोषण कर रहा था. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक लड़का उसे लेकर दूसरे राज्य भी गया था. पीड़िता किसी तरह युवक के चंगुल से छूटकर भागी और परिवार वालों को पूरी घटना की जानकारी दी. परिवार वालों ने घटना की जानकारी मिलने के बाद युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और फिर मुकदमा भी दर्ज कराया.

रेपिस्ट और ब्लैकमेलर को आजीवन कारावास: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवक को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. परिवार वालों की शिकायत पर मामला पहले थाने में दर्ज हुआ फिर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरु हुई. पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने सुनवाई के दौरान अपने बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद 9000 का दंड भी आरोपी पर लगाया

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