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भाटापारा : गुमास्ता एक्ट के तहत व्यापारियों से प्रशासन ने वसूला 40 हजार का जुर्माना

भाटापारा में व्यापारियों पर गुमास्ता एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. शिकायत थी कि टोटल लॉकडाउन के दौरान भी व्यापारी नियमों की अनदेखी करते हुए दुकान खोल रहे हैं, ऐसे व्यापारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 40 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है.

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Published : Jun 9, 2020, 7:21 PM IST

Updated : Jun 9, 2020, 7:47 PM IST

Action under Gumasta Act
गुमास्ता एक्ट के तहत कार्रवाई

बलौदाबाजार : भाटापारा में गुमास्ता एक्ट के तहत मंगलवार को दुकानें बंद रहती हैं. लेकिन भाटापारा के कई व्यापारियों की ओर से गुमास्ता कानून की अनदेखी की जा रही थी. वहीं टोटल लाॅकडाउन में भी लोग दुकान खोल कर व्यापार कर रहे थे, जिस पर प्रशासन ने कड़ा रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान हजारों रुपये की वसूली की गई.

गुमास्ता एक्ट के तहत कार्रवाई

भाटापारा में गुमास्ता कानून तहत मंगलवार को व्यापार बंद रखना होता है. वहीं इस कानून का गुमास्ता लाइसेंस धारी व्यापारी पालन नहीं कर रहे थे. शासन के आदेश पर टोटल लाॅकडाउन के समय भी गैर जिम्मेदाराना रवैये से लोगों को खतरे में डाल अपनी दुकानें खोलकर व्यापार कर रहे थे. जिस पर प्रशासन ने कड़ा रवैया अपनाया और भाटापारा नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्रवाई की है.

पढ़ें-पुलिसकर्मियों को भारी पड़ेगी बदसलूकी, निलंबन के साथ दर्ज होगा केस

40 हजार रुपये का वसूला गया जुर्माना

तहसीलदार प्रवीण तिवारी और टीआई महेश ध्रुव ने लगातार गस्त करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले व्यापाारियों पर गुमास्ता कानून के आधार कार्रवाई की और लगभग 40 हजार से ऊपर का जुर्माना वसूला. व्यापारियों को फिर से नियमों के पालन करने की समझाइश दी गई है. बता दें कि टोटल लॉकडाउन के दौरान भी व्यापारी नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी दुकानें खोल रहे थे.

बलौदाबाजार : भाटापारा में गुमास्ता एक्ट के तहत मंगलवार को दुकानें बंद रहती हैं. लेकिन भाटापारा के कई व्यापारियों की ओर से गुमास्ता कानून की अनदेखी की जा रही थी. वहीं टोटल लाॅकडाउन में भी लोग दुकान खोल कर व्यापार कर रहे थे, जिस पर प्रशासन ने कड़ा रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान हजारों रुपये की वसूली की गई.

गुमास्ता एक्ट के तहत कार्रवाई

भाटापारा में गुमास्ता कानून तहत मंगलवार को व्यापार बंद रखना होता है. वहीं इस कानून का गुमास्ता लाइसेंस धारी व्यापारी पालन नहीं कर रहे थे. शासन के आदेश पर टोटल लाॅकडाउन के समय भी गैर जिम्मेदाराना रवैये से लोगों को खतरे में डाल अपनी दुकानें खोलकर व्यापार कर रहे थे. जिस पर प्रशासन ने कड़ा रवैया अपनाया और भाटापारा नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्रवाई की है.

पढ़ें-पुलिसकर्मियों को भारी पड़ेगी बदसलूकी, निलंबन के साथ दर्ज होगा केस

40 हजार रुपये का वसूला गया जुर्माना

तहसीलदार प्रवीण तिवारी और टीआई महेश ध्रुव ने लगातार गस्त करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले व्यापाारियों पर गुमास्ता कानून के आधार कार्रवाई की और लगभग 40 हजार से ऊपर का जुर्माना वसूला. व्यापारियों को फिर से नियमों के पालन करने की समझाइश दी गई है. बता दें कि टोटल लॉकडाउन के दौरान भी व्यापारी नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी दुकानें खोल रहे थे.

Last Updated : Jun 9, 2020, 7:47 PM IST
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