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Ramanujganj Fast Track Court : नाबालिग के साथ अश्लील हरकत, आरोपी को पांच साल से ज्यादा के कैद की सजा

रामानुजगंज फास्ट ट्रैक कोर्ट ( Ramanujganj Fast Track Court) ने 3 महीने के अंदर छेड़छाड़ के आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी ने एक नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें की थी.

Ramanujganj Fast Track Court
रामानुजगंज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Jan 19, 2022, 6:51 PM IST

बलरामपुर: रामानुजगंज में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अयूब खलीफा (Accused Ayub Khalifa) को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. महिला अपराध के खिलाफ कोर्ट ने महज 3 महीने 11 दिन में यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है. जिसके तहत आरोपी को पांच साल 6 महीने जेल में गुजारने होंगे. आरोपी पर कोर्ट ने 500 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.

छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

यह भी पढ़ें: Bilaspur Fast Track Court: बच्ची को अगवा कर करता रहा दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

ये है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अयूब रामानुजगंज का निवासी है. वह दर्जी का काम करता है. 6 अक्टूबर 2021 की शाम 11 वर्षीय नाबालिग पीड़िता अपनी मां और बुआ के सिलाई के लिए दिए हुए कपड़े लेने आरोपी अयूब खलीफा के दुकान गई थी. इस दौरान नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर आरोपी ने अपनी दुकान में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें की. पीड़िता रोते हुए अपने घर पहुंची तो घरवालों ने रोने का कारण पूछा तब पीड़िता ने आपबीती सुनाई. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीकरण कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी को उसके समाज ने भी बेदखल कर दिया है.

बलरामपुर: रामानुजगंज में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अयूब खलीफा (Accused Ayub Khalifa) को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. महिला अपराध के खिलाफ कोर्ट ने महज 3 महीने 11 दिन में यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है. जिसके तहत आरोपी को पांच साल 6 महीने जेल में गुजारने होंगे. आरोपी पर कोर्ट ने 500 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.

छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

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ये है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अयूब रामानुजगंज का निवासी है. वह दर्जी का काम करता है. 6 अक्टूबर 2021 की शाम 11 वर्षीय नाबालिग पीड़िता अपनी मां और बुआ के सिलाई के लिए दिए हुए कपड़े लेने आरोपी अयूब खलीफा के दुकान गई थी. इस दौरान नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर आरोपी ने अपनी दुकान में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें की. पीड़िता रोते हुए अपने घर पहुंची तो घरवालों ने रोने का कारण पूछा तब पीड़िता ने आपबीती सुनाई. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीकरण कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी को उसके समाज ने भी बेदखल कर दिया है.

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