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सरगुजा: पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को नाइट कर्फ्यू से छूट

नाईट कर्फ्यू (Night curfew) को लेकर कलेक्टर ने दिशा-निर्देश जारी किया है. कलेक्टर ने इस दौरान शहर के पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को नाइट कर्फ्यू में छूट दी है.

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Published : Mar 31, 2021, 7:48 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

नाईट कर्फ्यू , Night curfew
पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को नाइट कर्फ्यू से राहत

सरगुजाः नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में लागू होने वाला दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसकी जानकारी कलेक्टर संजीव कुमार झा ने दी है. उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान शहर के पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर पहले जैसे ही खुलेंगे. इन्हें नाइट कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है. इसे अतिआवश्यक सेवा के तहत छूट दी गई है.

मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप का पहले जैसा होगा संचालन

कलेक्टर ने बताया कि इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर समय-सीमा का बंधन नहीं रहेगा. सभी व्यवसायियों को अपने दुकान या संस्थान में खरीद-बिक्री के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा. बिना मास्क पहने आए ग्राहकों को बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा. प्रत्येक दुकान में सैनेटाइजर रखना और उपयोग करना अनिवार्य होगा. सभी दुकानों के सामने समय-सारणी लगाने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर लगाना होगा.

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कंटेनमेंट जोन में दुकानें रहेंगी बंद

किसी क्षेत्र विशेष को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की स्थिति में वहां की पूरी दुकानें बंद रहेंगी. उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करना होगा. यदि किसी दुकानदार या अन्य व्यवसायिक संस्थान इसका उल्लंघन करते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी. आरोपी के दुकान को सील कर दिया जाएगा.

सरगुजाः नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में लागू होने वाला दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसकी जानकारी कलेक्टर संजीव कुमार झा ने दी है. उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान शहर के पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर पहले जैसे ही खुलेंगे. इन्हें नाइट कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है. इसे अतिआवश्यक सेवा के तहत छूट दी गई है.

मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप का पहले जैसा होगा संचालन

कलेक्टर ने बताया कि इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर समय-सीमा का बंधन नहीं रहेगा. सभी व्यवसायियों को अपने दुकान या संस्थान में खरीद-बिक्री के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा. बिना मास्क पहने आए ग्राहकों को बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा. प्रत्येक दुकान में सैनेटाइजर रखना और उपयोग करना अनिवार्य होगा. सभी दुकानों के सामने समय-सारणी लगाने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर लगाना होगा.

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कंटेनमेंट जोन में दुकानें रहेंगी बंद

किसी क्षेत्र विशेष को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की स्थिति में वहां की पूरी दुकानें बंद रहेंगी. उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करना होगा. यदि किसी दुकानदार या अन्य व्यवसायिक संस्थान इसका उल्लंघन करते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी. आरोपी के दुकान को सील कर दिया जाएगा.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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