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बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरगुजा में नाइट कर्फ्यू लागू

कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरगुजा में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. लोगों के अनावश्यक बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के आदेश हैं.

Night curfew implemented in Surguja
सरगुजा में नाइट कर्फ्यू लागू
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Published : Mar 30, 2021, 3:48 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा: मार्च महीने में अचानक बढ़े कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने शासन-प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरगुजा प्रशासन कसावट करता दिख रहा है. सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश को आंशिक लॉकडाउन की तरह माना जा रहा है.

दरअसल दिन में दुकानों को बंद तो नहीं कराया गया है, लेकिन बेवजह लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है. रात 8 से सुबह 6 तक कर्फ्यू लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

कोरोना पर बड़ा फैसला: सरकार ने कलेक्टरों को दिया नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार

आदेश में क्या-क्या कहा गया है?

  • जिले में अति आवश्यक कार्य से ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे. अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन करने पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई होगी.
  • होम आइसोलेशन का पालन करना होगा. यदि होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में तत्काल भर्ती कराया जाएगा.
  • मास्क पहनना अनिवार्य होगा. जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरूद्ध शासन निर्धारित जुर्माना की राशि 500 रुपए वसूल किए जाएंगे.
  • रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया गया है. रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी.
  • रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे. इसके पश्चात खुला पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

सरगुजा: मार्च महीने में अचानक बढ़े कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने शासन-प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरगुजा प्रशासन कसावट करता दिख रहा है. सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश को आंशिक लॉकडाउन की तरह माना जा रहा है.

दरअसल दिन में दुकानों को बंद तो नहीं कराया गया है, लेकिन बेवजह लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है. रात 8 से सुबह 6 तक कर्फ्यू लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

कोरोना पर बड़ा फैसला: सरकार ने कलेक्टरों को दिया नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार

आदेश में क्या-क्या कहा गया है?

  • जिले में अति आवश्यक कार्य से ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे. अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन करने पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई होगी.
  • होम आइसोलेशन का पालन करना होगा. यदि होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में तत्काल भर्ती कराया जाएगा.
  • मास्क पहनना अनिवार्य होगा. जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरूद्ध शासन निर्धारित जुर्माना की राशि 500 रुपए वसूल किए जाएंगे.
  • रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया गया है. रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी.
  • रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे. इसके पश्चात खुला पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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