ETV Bharat / city

छत्तीसगढ़ में आज से लॉकडाउन में राहत, पढ़ें- क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद

पूरे देश में लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक बढ़ा दी गई और इसके साथ ही 20 अप्रैल से छूट मिलने की भी संभावना जाहिर की गई थी. इसी के मद्देनजर आज से छ्त्तीसगढ़ में थोड़ी छूट मिलने वाली है. शहर में आने-जाने की सशर्त अनुमति दी गई है. वहीं कोरबा को इसमें छूट नहीं दी गई है.

There will be relaxation in lockdown in Chhattisgarh from today
छत्तीसगढ़ में आज से लॉकडाउन में छूट
author img

By

Published : Apr 20, 2020, 2:52 PM IST

Updated : Apr 20, 2020, 3:35 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में आज से थोड़ी छूट मिलने वाली है. फैक्ट्रियां, दुकानें, ऑफिस खुलेंगे. हालांकि प्रदेश में धारा 144 लागू है. साथ ही शहर में आने-जाने की सशर्त अनुमति दी गई है. इस दौरान स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, ट्रेन, एयर सर्विस भी अभी नहीं खुलेगी. इसके अलावा हॉट स्पॉट कोरबा को छूट नहीं दी गई है.

छत्तीसगढ़ में आज से लॉकडाउन में छूट

ये सेवाएं होंगी शुरू

  • डिपार्टमेंट स्टोर खुलेंगे, इलेक्ट्रीशियन-प्लंबर भी मिलेंगे.
  • समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक और खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों, गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति.
  • किराना दुकानें, जरूरी सामान बेचने वाली एकल दुकानें या ठेले, राशन दुकानें, साबुन, बॉडी वॉश, सैनिटाइजर, वाशिंग पाउडर, टूथ पेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैंपू, टिशू पेपर, सैनिटरी नैपकिन, फल, सब्जी, दूध व डेयरी आइटम, पोल्ट्री, मीट, अंडे मछली, पशुचारा बेचने वाले.

    पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस
  • ऑयल और गैस के काम जैसे रिफाइनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारण और खुदरा बिक्री जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्‌टी तेल सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी.
  • केंद्रीय व राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन.
  • डाक घर से संबंधित सभी सेवाएं.
  • पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं निकायों के जरिए.
  • टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं का संचालन
  • वाणिज्यिक व निजी संस्थान.
  • प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रसार, डीटीएच, केबल टीवी सेवाएं.
  • आईटी व उस पर आधारित सेवाएं, 50 फीसदी उपस्थिति पर.
  • सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर.
  • कुरियर सेवाएं.
  • कोल्ड स्टोरेज, भंडार गृह सेवाएं, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो, उत्पादन इकाईयां या लॉजिस्टिक चेन में अन्य स्थानों पर.
  • निजी सुरक्षा सेवाएं, दफ्तर व कॉलोनियों में सुरक्षा के इंतजाम.
  • होटल, होम स्टे, लॉज, मोटल में फंसे लोगों, पर्यटकों व मेडिकल व जरूरी सेवाओं वाला स्टाफ.
  • इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई की सेवाएं.
  • सरकारी, निजी उद्योग व औद्योगिक संस्थान.
  • गांवों व नगरीय सीमा के बाहर संचालित कारखानों को अनुमति.
  • दवाइयां, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल बनाने वाली यूनिटों को अनुमति.
  • फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो गांवों में हैं या नगरीय सीमा के बाहर हैं.
  • उत्पादन इकाइयां जिनमें निरंतर उत्पादन होता है उनकी सप्लाई चेन को जारी रखने की अनुमति.
  • राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन को अनुमति.
  • हर तरह के माल परिवहन की अनुमति.
  • रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेनें चलेंगी.
  • ट्रक एवं दूसरे वाहन अधिकतम दो ड्राइवरों तथा एक सहायक के साथ चल सकेंगे. ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है. माल डिलिवरी के बाद खाली ट्रक को लौटने की और माल भरने की अनुमति.
  • ट्रक रिपेयर गैरेज और राजमार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे.

    इस तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे

    नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण, सिंचाई परियोजना, , वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम और सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं.

    राज्य सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम शुरू होगा

    पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, नगरीय निकायों की सेवाएं. जिला प्रशासन एवं कोषालय. नई दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय. वन कार्यालय- चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, पेट्रोलिंग.

    ये सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह बंद
    घरेलू विमान सेवा, यात्री रेल, बस परिवहन, अंतरराज्यीय एवं अंतर्जिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर हास्पीटिलिटी सेवाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन, केवल अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी.

    कोरबा में सात दिन बाद हालात को देखते हुए होगा फैसला
    राज्य सरकार की ओर से मिली इस छूट से कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश का हॉट स्पॉट बन चुके कोरबा को बाहर रखा गया है. यह सात दिन बाद हालात की समीक्षा करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में आज से थोड़ी छूट मिलने वाली है. फैक्ट्रियां, दुकानें, ऑफिस खुलेंगे. हालांकि प्रदेश में धारा 144 लागू है. साथ ही शहर में आने-जाने की सशर्त अनुमति दी गई है. इस दौरान स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, ट्रेन, एयर सर्विस भी अभी नहीं खुलेगी. इसके अलावा हॉट स्पॉट कोरबा को छूट नहीं दी गई है.

छत्तीसगढ़ में आज से लॉकडाउन में छूट

ये सेवाएं होंगी शुरू

  • डिपार्टमेंट स्टोर खुलेंगे, इलेक्ट्रीशियन-प्लंबर भी मिलेंगे.
  • समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक और खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों, गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति.
  • किराना दुकानें, जरूरी सामान बेचने वाली एकल दुकानें या ठेले, राशन दुकानें, साबुन, बॉडी वॉश, सैनिटाइजर, वाशिंग पाउडर, टूथ पेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैंपू, टिशू पेपर, सैनिटरी नैपकिन, फल, सब्जी, दूध व डेयरी आइटम, पोल्ट्री, मीट, अंडे मछली, पशुचारा बेचने वाले.

    पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस
  • ऑयल और गैस के काम जैसे रिफाइनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारण और खुदरा बिक्री जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्‌टी तेल सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी.
  • केंद्रीय व राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन.
  • डाक घर से संबंधित सभी सेवाएं.
  • पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं निकायों के जरिए.
  • टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं का संचालन
  • वाणिज्यिक व निजी संस्थान.
  • प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रसार, डीटीएच, केबल टीवी सेवाएं.
  • आईटी व उस पर आधारित सेवाएं, 50 फीसदी उपस्थिति पर.
  • सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर.
  • कुरियर सेवाएं.
  • कोल्ड स्टोरेज, भंडार गृह सेवाएं, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो, उत्पादन इकाईयां या लॉजिस्टिक चेन में अन्य स्थानों पर.
  • निजी सुरक्षा सेवाएं, दफ्तर व कॉलोनियों में सुरक्षा के इंतजाम.
  • होटल, होम स्टे, लॉज, मोटल में फंसे लोगों, पर्यटकों व मेडिकल व जरूरी सेवाओं वाला स्टाफ.
  • इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई की सेवाएं.
  • सरकारी, निजी उद्योग व औद्योगिक संस्थान.
  • गांवों व नगरीय सीमा के बाहर संचालित कारखानों को अनुमति.
  • दवाइयां, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल बनाने वाली यूनिटों को अनुमति.
  • फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो गांवों में हैं या नगरीय सीमा के बाहर हैं.
  • उत्पादन इकाइयां जिनमें निरंतर उत्पादन होता है उनकी सप्लाई चेन को जारी रखने की अनुमति.
  • राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन को अनुमति.
  • हर तरह के माल परिवहन की अनुमति.
  • रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेनें चलेंगी.
  • ट्रक एवं दूसरे वाहन अधिकतम दो ड्राइवरों तथा एक सहायक के साथ चल सकेंगे. ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है. माल डिलिवरी के बाद खाली ट्रक को लौटने की और माल भरने की अनुमति.
  • ट्रक रिपेयर गैरेज और राजमार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे.

    इस तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे

    नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण, सिंचाई परियोजना, , वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम और सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं.

    राज्य सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम शुरू होगा

    पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, नगरीय निकायों की सेवाएं. जिला प्रशासन एवं कोषालय. नई दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय. वन कार्यालय- चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, पेट्रोलिंग.

    ये सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह बंद
    घरेलू विमान सेवा, यात्री रेल, बस परिवहन, अंतरराज्यीय एवं अंतर्जिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर हास्पीटिलिटी सेवाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन, केवल अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी.

    कोरबा में सात दिन बाद हालात को देखते हुए होगा फैसला
    राज्य सरकार की ओर से मिली इस छूट से कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश का हॉट स्पॉट बन चुके कोरबा को बाहर रखा गया है. यह सात दिन बाद हालात की समीक्षा करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा.
Last Updated : Apr 20, 2020, 3:35 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.