रायपुर: कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. कलेक्टर एस भारतीदासन ने 55 साल से ऊपर उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और 3 साल के बच्चे की माताओं की ड्यूटी कोरोना काल में नहीं लगाए जाने का आदेश जारी किया है.
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कोरोना महामारी के समय विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 55 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और शिशुवती महिलाओं को संक्रमण का खतरा अन्य की तुलना में अधिक होता है. कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें 1 जनवरी को 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अधिकारी और कर्माचारियों को कोविड-19 की ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है. इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं (बच्चे की उम्र 3 साल तक) की ड्यूटी कोरोना के बचाव और रोकथाम में नहीं लगाई जाएगी. कलेक्टर के इस आदेश के बाद कर्मचारियों ने कलेक्टर को धन्यवाद दिया है.
राजधानी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण
रायपुर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ें में पिछले 15 दिनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. शुक्रवार को राजधानी में 253 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है. रायपुर में अब तक कुल 6 हजार 860 मरीज मिले हैं. एक्टिव केस की अगर बात करें तो 2 हजार 960 मरीजों की इलाज इस समय जारी है. रायपुर में कोरोना संक्रमण से 98 लोगों की मौत हो चुकी है. छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 19 हजार के पार हो चुकी है. अबतक छत्तीसगढ़ में 180 लोगों की मौत हो चुकी है.