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बेड के संबंध में गलत जानकारी देने पर 2 निजी अस्पतालों को नोटिस

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Published : May 4, 2021, 1:16 PM IST

स्वास्थ्य विभाग ने दो निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है. रायपुर CMHO ने बेड की गलत जानकारी देने के खिलाफ 2 अस्पतालों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.

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ऑक्सीजन बेड

रायपुर : जिले के 2 निजी अस्पतालों पर बेड की उपलब्धता की गलत जानकारी देने के खिलाफ कार्रवाई की गई. CMHO ने दोनों ही अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा है. दोनों ही अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के भर्ती और उपचार की अनुमति दी गई है.

रायपुर के बालाजी और हेरिटेज अस्पतालों को CMHO ने नोटिस जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग के जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि स्थानीय कार्यालय में संस्था को कोविड-19 मरीज के भर्ती का उपचार करने की अनुमति प्रदान की गई है. जब लोगों ने फोन से ऑक्सीजन बेड उपलब्धता के संबंध में जानकारी मांगी तो संस्था ने बेड नहीं होने की जानकारी दी है. इस संबंध में कई शिकायतें कार्यालय को मिली है. शिकायत के संबंध में कोविड-19 मॉनिटरिंग पोर्टल में देखा गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन बेड मौजूद है. गलत जानकारी देने के संबंध में नर्सिंग होम एक्ट के तहत विधिवत अनुशासनात्मत कार्रवाई की जा रही है. स्वास्थ विभाग ने लोगों को गलत जानकारी देने के संबंध में दोनों संस्थाओं से तत्काल स्पष्टीकरण भी मांगा है.

Notice to 2 private hospitals for incorrect information regarding beds in raipur
नोटिस
Notice to 2 private hospitals for incorrect information regarding beds in raipur
नोटिस

राजधानी अस्पताल अग्निकांड में अस्पताल संचालक मंडल के 2 डॉक्टर गिरफ्तार

राजधानी अस्पताल अग्निकांड में 2 डॉक्टर गिरफ्तार

राजधानी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में बीते दिनों हुए अग्निकांड मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक मंडल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. टिकरापारा थाना पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था. जिसके बाद डॉक्टर सचिन मल और अरविंदो राय को गिरफ्तार कर लिया गया है. फायर सेफ्टी विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट SSP रायपुर को सौंप दी है. जिसमे कई बड़े खुलासे हुए है. जांच टीम को अस्पताल प्रबंधन ने साल 2016 में नगर निगम फायर ब्रिगेड द्वारा फायर NOC लेने की बात कही है. लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है. जिससे साफ जाहिर होता है कि अस्पताल के पास साल 2016 के बाद फायर सेफ्टी की कोई NOC नहीं थी. जबकि साल 2017 में राज्य में फायर सेफ्टी विभाग की स्थापना हो चुकी थी.

रायपुर : जिले के 2 निजी अस्पतालों पर बेड की उपलब्धता की गलत जानकारी देने के खिलाफ कार्रवाई की गई. CMHO ने दोनों ही अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा है. दोनों ही अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के भर्ती और उपचार की अनुमति दी गई है.

रायपुर के बालाजी और हेरिटेज अस्पतालों को CMHO ने नोटिस जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग के जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि स्थानीय कार्यालय में संस्था को कोविड-19 मरीज के भर्ती का उपचार करने की अनुमति प्रदान की गई है. जब लोगों ने फोन से ऑक्सीजन बेड उपलब्धता के संबंध में जानकारी मांगी तो संस्था ने बेड नहीं होने की जानकारी दी है. इस संबंध में कई शिकायतें कार्यालय को मिली है. शिकायत के संबंध में कोविड-19 मॉनिटरिंग पोर्टल में देखा गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन बेड मौजूद है. गलत जानकारी देने के संबंध में नर्सिंग होम एक्ट के तहत विधिवत अनुशासनात्मत कार्रवाई की जा रही है. स्वास्थ विभाग ने लोगों को गलत जानकारी देने के संबंध में दोनों संस्थाओं से तत्काल स्पष्टीकरण भी मांगा है.

Notice to 2 private hospitals for incorrect information regarding beds in raipur
नोटिस
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राजधानी अस्पताल अग्निकांड में अस्पताल संचालक मंडल के 2 डॉक्टर गिरफ्तार

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