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छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ेंगे जमीनों के गाइडलाइन रेट - Land guideline rate in chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में जमीनों के गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे. पंजीयन शुल्क की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

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सीएम भूपेश बघेल
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Published : Apr 1, 2021, 5:29 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पंजीयन शुल्क की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब वर्तमान में 30 प्रतिशत दरों में कमी वाली गाइडलाइन दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऐसे ही बनी रहेगी. इस साल जमीनों के गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे.

जमीनों की गाइडलाइन रेट में वृद्धि को 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया गया है. कोरोना की वजह से पिछले साल प्रचलित दरों में 30 फीसदी की कटौती की गई थी. लोगों की सुविधा को देखते हुए पुनरीक्षण की अवधि बढ़ाई गई है. हर साल 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के लिए जमीनों की गाइड लाइन रेट लागू की जाती है. 75 लाख से कम के फ्लैट्स और मकानों के विक्रय विलेखों में 2 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी.

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से हवाई और सड़क यात्रा दोनों महंगी

75 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य के आवासीय मकान और फ्लैट्स के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क गाइडलाइन मूल्य के 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत करने का निर्णय भी एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है. परिवार के सदस्यों से पक्ष को विक्रय, विनिमय और दान की स्थिति में संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में पंजीयन शुल्क गाइड लाइन मूल्य का 4 प्रतिशत ही रखा गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पंजीयन शुल्क की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब वर्तमान में 30 प्रतिशत दरों में कमी वाली गाइडलाइन दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऐसे ही बनी रहेगी. इस साल जमीनों के गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे.

जमीनों की गाइडलाइन रेट में वृद्धि को 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया गया है. कोरोना की वजह से पिछले साल प्रचलित दरों में 30 फीसदी की कटौती की गई थी. लोगों की सुविधा को देखते हुए पुनरीक्षण की अवधि बढ़ाई गई है. हर साल 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के लिए जमीनों की गाइड लाइन रेट लागू की जाती है. 75 लाख से कम के फ्लैट्स और मकानों के विक्रय विलेखों में 2 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी.

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75 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य के आवासीय मकान और फ्लैट्स के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क गाइडलाइन मूल्य के 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत करने का निर्णय भी एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है. परिवार के सदस्यों से पक्ष को विक्रय, विनिमय और दान की स्थिति में संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में पंजीयन शुल्क गाइड लाइन मूल्य का 4 प्रतिशत ही रखा गया है.

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