कोरबा: चिटफंड के जरिये ठगी का शिकार हुए पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई की गई है. मेसर्स साई प्रसाद फूड्स लिमिटेड कंपनी के टीपी नगर कोरबा में स्थिति परिसंपत्तियों को कुर्क किया गया है. कुर्क की गई संपत्ति नीलाम की जाएगी. नीलामी से प्राप्त राशि को कंपनी में निवेश किए गए निवेशकों को लौटाया जाएगा.
बालको थाने में दर्ज है अपराध
मेसर्स साई प्रसाद फूड्स लिमिटेड कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक गुरूशरण सिंह के खिलाफ थाना बालको नगर में लोगों को झांसा देकर अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए अवैध रूप से पैसा जमा करवाने का अपराध दर्ज है.न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुताबिक गुरूशरण सिंह को भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं, ईनामी चिटफंड धन परिचालन अधिनियम 1978 एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आरोपी घोषित किया गया है. कंपनी का साई वंदा कॉम्पलेक्स विजया टॉकिज के पास टीपी नगर में पटवारी हल्का नं. 16 के अंतर्गत खसरा नं. 188/1/क/1 भूखंड क्रमांक 177 में दो मंजिला भवन है.
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12 फरवरी को संपत्ति की नीलामी
यह संपत्ति 40 बाई 60 कुल दो हजार 400 वर्गफुट में है. यह पूरी संपत्ति नीलाम की जाएगी. संपत्ति की ऑफसेट मूल्य सरकारी कीमत पर एक करोड़ 33 लाख 91 हजार 355 रुपये है. नीलामी की कार्रवाई 12 फरवरी 2022 को तहसील कार्यालय कोरबा में की जाएगी. इच्छुक खरीदारों को 11 फरवरी शाम साढ़े पांच बजे तक अमानत राशि के रूप में ऑफसेट मूल्य का दस प्रतिशत 13 लाख 39 हजार 135 रुपये एफडीआर या डिमांड ड्राफ्ट ''कलेक्टर कोरबा'' के नाम से तहसील कार्यालय कोरबा में जमा करना होगा.