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ग्रीन जोन में जल्द शामिल होगा दुर्ग, बिना मास्क वालों पर कार्रवाई के आदेश

दुर्ग जिलावासियों के लिए राहत की खबर है. दुर्ग जल्द ही ग्रीन जोन में शामिल हो सकता है, जिससे लोगों को काफी रियायत मिलेगी. दुर्ग कलेक्टर ने इस बात की जानकारी दी है.

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Published : Apr 22, 2020, 4:03 PM IST

Durg district will soon be included in green zone
जल्द ही ग्रीन जोन में शामिल होगा दुर्ग

दुर्ग: जिलेवासियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर आई है. दुर्ग जिला अब कुछ दिन में ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा. इस कारण लोगों को काफी चीजों में रियायत मिल जाएगी. कलेक्टर अंकित आनंद ने एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी, साथ ही कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय और प्राइवेट दोनों ही निमार्ण कार्य हो सकेंगे. वहीं शहरी क्षेत्र में प्राइवेट निर्माण को इजाजत नहीं है.

कलेक्टर ने बिना मास्क वालों पर कार्रवाई के दिए आदेश

फूड कमोडिटी मेडिसिन से संबंधित उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में छूट रहेगी. कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रों में 18 उद्योगों के आरंभ होने की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 250 उद्योगों ने भी काम शुरू करने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि 'रिपेयर वर्क में इजाजत है, लेकिन रिटेल सेल नहीं होगा'. कलेक्टर अंकित आनंद ने यह भी साफ किया है कि लॉकडाउन के दौरान नियमों को सख्त किया गया है. इसके तहत बगैर मास्क के अगर कोई पाया जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के आदेश

इधर दोपहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति यात्रा कर सकता है. एक से ज्यादा लोगों के बैठने पर कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह चारपहिया वाहन में भी सिर्फ दो लोग ही बैठ सकेंगे. ड्राइवर सीट के बगल में बैठने पर भी कार्रवाई होगी. इसके अलावा जो दुकानदार बगैर मास्क लगाए व्यवसाय करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकाय को नियमानुसार कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है.

दुर्ग: जिलेवासियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर आई है. दुर्ग जिला अब कुछ दिन में ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा. इस कारण लोगों को काफी चीजों में रियायत मिल जाएगी. कलेक्टर अंकित आनंद ने एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी, साथ ही कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय और प्राइवेट दोनों ही निमार्ण कार्य हो सकेंगे. वहीं शहरी क्षेत्र में प्राइवेट निर्माण को इजाजत नहीं है.

कलेक्टर ने बिना मास्क वालों पर कार्रवाई के दिए आदेश

फूड कमोडिटी मेडिसिन से संबंधित उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में छूट रहेगी. कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रों में 18 उद्योगों के आरंभ होने की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 250 उद्योगों ने भी काम शुरू करने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि 'रिपेयर वर्क में इजाजत है, लेकिन रिटेल सेल नहीं होगा'. कलेक्टर अंकित आनंद ने यह भी साफ किया है कि लॉकडाउन के दौरान नियमों को सख्त किया गया है. इसके तहत बगैर मास्क के अगर कोई पाया जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के आदेश

इधर दोपहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति यात्रा कर सकता है. एक से ज्यादा लोगों के बैठने पर कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह चारपहिया वाहन में भी सिर्फ दो लोग ही बैठ सकेंगे. ड्राइवर सीट के बगल में बैठने पर भी कार्रवाई होगी. इसके अलावा जो दुकानदार बगैर मास्क लगाए व्यवसाय करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकाय को नियमानुसार कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है.

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