बिलासपुर : जिले के वनांचलों में जंगली जानवरों का लगातार शिकार हो रहा है. वन अमला शिकार रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है. लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसमें वन अमले को भी जानकारी नहीं होती और पुलिस शिकारियों को दबोच लेती है. बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया. जिसमें शिकारी शिकार के लिए गया. शिकार के साथ खुद भी शिकार हो गया और शिकारी की मौत हो (hunter himself became a victim in Bilaspur) गई.
कैसे हुई घटना : सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कनई के सतीमुड़ा तालाब में शिकारियों ने चीतल के शिकार के लिए बिजली का तार बिछाया था. लेकिन इसकी चपेट में आने से चीतल समेत शिकारी की भी मौत हो (Chital died due to electrocution in Bilaspur) गई. इस घटना के बाद वन विभाग और सीपत पुलिस ने मामला दर्ज किया. तीन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है.
कब का है मामला : पूरा मामला शनिवार रात का है. रात को करीब 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली की ग्राम कनई के सतीमुड़ा तालाब के पूर्व छोर के मेड़ पर एक व्यक्ति और चीतल मरे पड़े हैं. गांव वालों के मुताबिक करंट लगने से दोनों की मौत हुई है. सीपत की टीम प्रशिक्षु आईपीएस विकास कुमार और उप निरीक्षक रामनिरंजन राठिया घटनास्थल के लिए रवाना हुए. जांच और पूछताछ से पता चला कि रूप सिंह को महिपाल सिंह मरावी, बीरबल कुमार पोर्ते और एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा गया था.
कैसे हुई मौत : ग्रामीणों की मानें तो सभी सतीमुड़ा तालाब के पास शिकार करने के उद्देश्य से आए थे. जिसके लिए इन्होंने पास के ही बिजली के तार से करंट लिया और बांस के खूंटे की सहायता से तालाब के पूर्वी छोर में फैलाया. इस तार की चपेट में आधी रात को एक चीतल आ गया. जब चीतल को उठाने के लिए रुप सिंह गया तो वो भी बिजली की तार में फंस गया. जिससे चीतल समेत रुप सिंह की भी मौत हो (Hunter including chital also died in Bilaspur) गई.
कैसे हुई आरोपियों की गिरफ्तारी : घटनास्थल पर उप निरीक्षक रामनिरंजन राठिया और मुकेश सूर्यवंशी ने मर्ग कायम कर वन विभाग के साथ मिलकर घटना में शामिल लोगों की खोजबीन शुरू की. जिसमें पता चला कि सभी ग्राम सिल्ली बोईदा की तरफ गए हैं. ग्राम सिल्ली बोईदा में छानबीन करने पर दो आरोपियों बीरबल कुमार पोर्ते और महिपाल सिंह मरावी को पकड़ा गया. पूछताछ के दौरान बीरबल कुमार पोर्ते ने बताया कि तीसरा व्यक्ति जनक नाई ग्राम लोटनापारा का है. जिसे वहां से गिरफ्तार किया (Bilaspur arrest of three poachers) गया.
ये भी पढ़ें- बेदर्दी से ट्रक में भरे गए थे मवेशी, उसके बाद जानिए क्या हुआ
क्या होगी अब कार्रवाई : चीतल के शिकार के मामले में सीपत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 304, आईपीसी धारा 135 विद्युत अधिनियम और धारा 09 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है. आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है.