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बगीचा स्कूल राशि केस में HC ने फैसला रखा सुरक्षित - bagicha school case

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बगीचा के स्कूल में मरम्मत की राशि को दूसरे ब्लॉक में भेजने के मामले में बहस पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है.

highcourt reserved decision on bagicha school case
हाईकोर्ट
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Published : Feb 5, 2021, 9:42 PM IST

बिलासपुर : स्कूल में निर्माण कार्य की राशि को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य के लिए शासन से राशि आवंटित की गई थी. इस राशि को प्रशासन के जवाबदार अफसरों ने मनोरा ब्लॉक में भेज दिया. जिस राशि से बगीचा में काम होना था उसे दूसरी जगह भेजने पर स्थानीय निवासी बलबीर सिंह पैकरा ने पहले जिला प्रशासन से शिकायत की. जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में एडवोकेट जेके सक्सेना के जरिये याचिका पेश की गई.

पढ़ें- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे दो नए जज

इस याचिका पर चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच में सुनवाई चल रही है. दोनों पक्षों की ओर से अपनी अंतिम बहस पूरी कर ली गई. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बिलासपुर : स्कूल में निर्माण कार्य की राशि को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य के लिए शासन से राशि आवंटित की गई थी. इस राशि को प्रशासन के जवाबदार अफसरों ने मनोरा ब्लॉक में भेज दिया. जिस राशि से बगीचा में काम होना था उसे दूसरी जगह भेजने पर स्थानीय निवासी बलबीर सिंह पैकरा ने पहले जिला प्रशासन से शिकायत की. जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में एडवोकेट जेके सक्सेना के जरिये याचिका पेश की गई.

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इस याचिका पर चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच में सुनवाई चल रही है. दोनों पक्षों की ओर से अपनी अंतिम बहस पूरी कर ली गई. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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