बिलासपुर : आत्मानंद स्कूल में बाहरी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने के लिए जारी विज्ञापन पर हाईकोर्ट (Bilaspur HighCourt) ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने अभी बाहरी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं करने कहा है. जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूल आत्मानंद इंग्लिश मीडियम(Swami Atmanand English Medium School) में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन में स्कूल के बाहरी शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया था.
किसने लगाई थी याचिका :शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला बिलासपुर में कार्यरत व्याख्याता डॉ रश्मि तिवारी और अन्य व्याख्याताओं, शिक्षकों ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका पेश कर बताया कि छत्तीसगढ़ के 32 स्कूलों को आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी स्कूल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा संचालित होंगे. स्कूलों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों और अन्य स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है, लेकिन वे अनुपयुक्त है तो अन्य शासकीय स्कूल के शिक्षकों को चयन कर प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा.
अन्य स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक : बिलासपुर के शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर विद्यालय को भी आत्मानंद स्कूल के रूप में अपग्रेड करने के लिए चयनित किया गया है. इस आधार पर स्कूल में ही कार्यरत याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए सहमत थे. इनसे सहमति मांगी गई और इनसे इंटरव्यू भी लिया गया. लेकिन इसके बाद भी 25 मई 22 को जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर (Bilaspur District Education Officer ) ने अन्य स्कूल के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया. जिसे याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से चुनौती दी. सुनवाई के बाद अवकाशकालीन जस्टिस गौतम चौरड़िया ने शासन को नोटिस जारी कर स्कूल के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए 5 मई 2022 को जारी विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी (Bilaspur High Court imposed a ban on recruitment) है.