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सड़क घोटाला मामले में सरकार देगी High Court को Status Report - public interest litigation

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने गुरुवार को सड़क डामर घोटाला मामले (road asphalt scam case) में राज्य शासन (state government) से स्टेटस रिपोर्ट (status report) तलब की है. हाईकोर्ट (High Court) ने शासन से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई (action) किया गया?कोर्ट ने शासन को दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है.

Government will give status report to High Court in road scam case
सड़क घोटाला मामले में सरकार देगी High Court को Status Report
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Published : Sep 23, 2021, 5:10 PM IST

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने गुरुवार को डामर घोटाला मामले में राज्य शासन (State Government) से स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) तलब किया है. हाईकोर्ट ने शासन से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई किया गया? कोर्ट ने शासन को दो हफ्ते में जवाब (Reply To The Government in Two Weeks) देने के लिए कहा है. कुछ दिन पहले सड़कों के निर्माण में जारी सरकारी मद के धन में गबन की आशंका संबंधित जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब (Reply From State Government) मांगा है.

वर्ष 2016 में रायपुर के वीरेंद्र पांडेय ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दायर की थी. इसमें कहा गया था कि प्रदेश भर में 21 सड़कों के निर्माण (Road Construction) के लिए एडीबी की ओर से 1200 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था. लेकिन इस राशि को शत-प्रतिशत सड़क निर्माण में खर्च नहीं किया गया. उन्होंने सड़क निर्माण एजेंसी (Construction Agency) पर भ्रष्टाचार की आशंका (Fear of Corruption) व्यक्त की थी.

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200 करोड़ घोटाले की आशंका

इसमें 1200 करोड़ में से करीब 200 करोड़ रुपये के घोटाले की आशंका है. एक ही बिल को लगा कर कई सड़कों का निर्माण होना दर्शाया गया है. याचिका में मामले की जांच कराने व दोषियों पर कार्रवाई (Action Against The Guilty) की मांग की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई किया गया. साथ ही जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने गुरुवार को डामर घोटाला मामले में राज्य शासन (State Government) से स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) तलब किया है. हाईकोर्ट ने शासन से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई किया गया? कोर्ट ने शासन को दो हफ्ते में जवाब (Reply To The Government in Two Weeks) देने के लिए कहा है. कुछ दिन पहले सड़कों के निर्माण में जारी सरकारी मद के धन में गबन की आशंका संबंधित जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब (Reply From State Government) मांगा है.

वर्ष 2016 में रायपुर के वीरेंद्र पांडेय ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दायर की थी. इसमें कहा गया था कि प्रदेश भर में 21 सड़कों के निर्माण (Road Construction) के लिए एडीबी की ओर से 1200 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था. लेकिन इस राशि को शत-प्रतिशत सड़क निर्माण में खर्च नहीं किया गया. उन्होंने सड़क निर्माण एजेंसी (Construction Agency) पर भ्रष्टाचार की आशंका (Fear of Corruption) व्यक्त की थी.

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200 करोड़ घोटाले की आशंका

इसमें 1200 करोड़ में से करीब 200 करोड़ रुपये के घोटाले की आशंका है. एक ही बिल को लगा कर कई सड़कों का निर्माण होना दर्शाया गया है. याचिका में मामले की जांच कराने व दोषियों पर कार्रवाई (Action Against The Guilty) की मांग की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई किया गया. साथ ही जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.

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