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बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Bilaigarh Nagar Panchayat President election: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 24 जून को बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी है. 24 जून को होना था चुनाव

Bilaigarh Nagar Panchayat President election
बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Jun 23, 2022, 6:34 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है. अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष को तीन माह पहले हटा दिया गया था. इसके बाद से अध्यक्ष के खाली पद के लिए 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया था. चुनाव को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर कोर्ट ने रोक लगा दी है. (Bilaigarh Nagar Panchayat President election )

ये है पूरा मामला: नगर पंचायत बिलाईगढ़ के पार्षद सोनल भट्‌ट (Councilor of Nagar Panchayat Bilaigarh Sonal Bhatt) ने अपने अधिवक्ता सुनील साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया है कि नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद तीन माह से खाली है, इसके लिए चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 जून की तारीख तय कर दी है. याचिका में बताया गया है कि नगर पंचायत निर्वाचन नियम के खिलाफ है. याचिका में चुनाव के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. साथ ही कहा है कि नगर पंचायत निर्वाचन नियम और नगर पालिका अधिनियम के विपरीत है. विशेष रूप से नगर पालिका अधिनियम धारा 37 और 45 के प्रावधानों का उल्लंघन कर चुनाव की तारीख तय की गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के पहले राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन यहां अधिसूचना जारी किए बिना ही चुनाव की तारीख तय कर दी गई है.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी वैधानिक तर्कों के साथ तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत देने का आग्रह किया था. उनकी तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस पी सेम कोशी ने अगली सुनवाई तक 24 जून को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है, साथ ही राज्य चुनाव आयोग, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, बलौदाबाजार के कलेक्टर, बिलाईगढ़ के एसडीएम के साथ ही नगर पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अविश्वास प्रस्ताव के बाद से खाली है अध्यक्ष पद: बिलाईगढ़ नगर पंचायत के पार्षदों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद देवांगन के खिलाफ शिकायत की थी. जिसके बाद कलेक्टर ने 4 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव बुलाया था. इसमें 15 पार्षदों में से 13 पार्षद उपस्थित थे. दो पार्षद अनुपस्थित रहे. 13 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इसके बाद अध्यक्ष को हटा दिया गया. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है. अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष को तीन माह पहले हटा दिया गया था. इसके बाद से अध्यक्ष के खाली पद के लिए 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया था. चुनाव को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर कोर्ट ने रोक लगा दी है. (Bilaigarh Nagar Panchayat President election )

ये है पूरा मामला: नगर पंचायत बिलाईगढ़ के पार्षद सोनल भट्‌ट (Councilor of Nagar Panchayat Bilaigarh Sonal Bhatt) ने अपने अधिवक्ता सुनील साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया है कि नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद तीन माह से खाली है, इसके लिए चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 जून की तारीख तय कर दी है. याचिका में बताया गया है कि नगर पंचायत निर्वाचन नियम के खिलाफ है. याचिका में चुनाव के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. साथ ही कहा है कि नगर पंचायत निर्वाचन नियम और नगर पालिका अधिनियम के विपरीत है. विशेष रूप से नगर पालिका अधिनियम धारा 37 और 45 के प्रावधानों का उल्लंघन कर चुनाव की तारीख तय की गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के पहले राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन यहां अधिसूचना जारी किए बिना ही चुनाव की तारीख तय कर दी गई है.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी वैधानिक तर्कों के साथ तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत देने का आग्रह किया था. उनकी तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस पी सेम कोशी ने अगली सुनवाई तक 24 जून को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है, साथ ही राज्य चुनाव आयोग, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, बलौदाबाजार के कलेक्टर, बिलाईगढ़ के एसडीएम के साथ ही नगर पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अविश्वास प्रस्ताव के बाद से खाली है अध्यक्ष पद: बिलाईगढ़ नगर पंचायत के पार्षदों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद देवांगन के खिलाफ शिकायत की थी. जिसके बाद कलेक्टर ने 4 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव बुलाया था. इसमें 15 पार्षदों में से 13 पार्षद उपस्थित थे. दो पार्षद अनुपस्थित रहे. 13 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इसके बाद अध्यक्ष को हटा दिया गया. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली है.

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