कोरबा : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सरकार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को एक बेहतरीन अवसर देर ही है. प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के लिए केंद्र सरकार ने हितग्राहियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित मंगाए हैं.
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकेंगे स्थापित : प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत सभी प्रकार के खाद्य सामग्री सहित वनोपज पर आधारित निर्मित उत्पाद, चना-मुर्रा, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, बड़ी नमकीन, मिक्चर, बेकरी का निर्माण, राईस मिल, कोदो मिल, पोहा मिल, आटा चक्की, मसाला उद्योग आदि की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकते हैं.
35 प्रतिशत तक सब्सिडी का है प्रावधान : इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक टीआर कश्यप ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एकल उद्यमी, एफपीओ, स्वसहायता समूह को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिक्ड पूंजी सब्सिडी दिया जाना है. जिसके तहत नए और मौजूदा दोनों उद्यमी को पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिक्ड पूंजी सब्सिडी दी जाएगी.
सब्सिडी की राशि अधिकतम 10 लाख रूपए दिये जाने का प्रावधान है. हितग्राही का स्वयं का योगदान 10 प्रतिशत होगा और शेष राशि बैंक से ऋण दिया जाएगा. परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं उद्यमी का अंशदान होगा. उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी : टीआर कश्यप, महाप्रबंधक, उद्योग विभाग
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन : इस योजनांतर्गत आवेदन करने के लिए उद्यमी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. इसमें आवश्यक दस्तावेजों के साथ वेबसाइट http://pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा में कार्यालयीन समय में संपर्क भी किया जा सकता है.