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GPM NEWS : 28 जून को पांच ग्राम पंचायतों में होगा उपनिर्वाचन, आदर्श आचरण संहिता लागू

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Published : Jun 1, 2022, 5:24 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की 5 ग्राम पंचायतों में उपनिर्वाचन की तारीख घोषित हो(Bye elections will be held in five gram panchayats on June 28) चुकी है. इन ग्राम पंचायतों में 28 जून को मतदान होंगे.

Bye elections will be held in five gram panchayats on June 28
28 जून को पांच ग्राम पंचायतों में होगा उपनिर्वाचन

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिले के 5 ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन के लिए मतदान 28 जून को होना (Bye elections will be held in five gram panchayats on June 28) है. जिसके लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता भी लागू कर दी गई है. जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया है. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है. जिसके परिपालन में जिले की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी (District Magistrate Richa Prakash Choudhary) ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता भी लागू होने का आदेश जारी कर दिया है.

किन ग्राम पंचायतों में होना है चुनाव : जिले में कुल पांच ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन होना है. इनमें से विकासखंड गौरेला के गोरखपुर ग्राम पंचायत विकासखंड, पेण्ड्रा के बंधी,जाटादेवरी, जमड़ीखुर्द ग्राम पंचायत और मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत साल्हेकोटा शामिल है. इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी ने इन ग्राम पंचायत क्षेत्रो में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा जारी कर दिया है.

क्या होंगी अब पाबंदियां : जिसके तहत निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र या अन्य प्रकार के कोई भी घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान,सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा. कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा .ना ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा. यह आदेश सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है. यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव और मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है.

आदेश का उल्लंघन करने पर क्या : आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति-दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा. अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है. आदर्श आचरण संहिता जिले में निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों-ग्रामों की सीमा में निर्वाचन की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगी.

कैसा रहेगा चुनाव का कार्यक्रम : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) का त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के लिए जारी कार्यक्रम इस प्रकार है. निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 3 जून शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 9 जून गुरूवार दोपहर 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि 10 जून शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 13 जून सोमवार दोपहर 3 बजे तक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 13 जून सोमवार दोपहर 3 बजे के बाद, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 13 जून सोमवार प्रतीक अबंटन के तुरंत बाद, मतदान (यदि आवश्यक हो) 28 जून मंगलवार सुबह 7 बजे सेे दोपहर 3 बजे तक, मतगणना मतदान केंद्रों पर 28 जून मंगलवार मतदान समाप्ति के बाद, यदि आवश्यक हो तो तहसील-खंड मुख्यालय पर मतगणना 29 जून बुधवार दोपहर 3 बजे से सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 30 जून गुरूवार सुबह 9 बजे विकासखंड मुख्यालय में होगा.

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिले के 5 ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन के लिए मतदान 28 जून को होना (Bye elections will be held in five gram panchayats on June 28) है. जिसके लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता भी लागू कर दी गई है. जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया है. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है. जिसके परिपालन में जिले की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी (District Magistrate Richa Prakash Choudhary) ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता भी लागू होने का आदेश जारी कर दिया है.

किन ग्राम पंचायतों में होना है चुनाव : जिले में कुल पांच ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन होना है. इनमें से विकासखंड गौरेला के गोरखपुर ग्राम पंचायत विकासखंड, पेण्ड्रा के बंधी,जाटादेवरी, जमड़ीखुर्द ग्राम पंचायत और मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत साल्हेकोटा शामिल है. इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी ने इन ग्राम पंचायत क्षेत्रो में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा जारी कर दिया है.

क्या होंगी अब पाबंदियां : जिसके तहत निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र या अन्य प्रकार के कोई भी घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान,सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा. कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा .ना ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा. यह आदेश सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है. यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव और मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है.

आदेश का उल्लंघन करने पर क्या : आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति-दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा. अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है. आदर्श आचरण संहिता जिले में निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों-ग्रामों की सीमा में निर्वाचन की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगी.

कैसा रहेगा चुनाव का कार्यक्रम : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) का त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के लिए जारी कार्यक्रम इस प्रकार है. निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 3 जून शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 9 जून गुरूवार दोपहर 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि 10 जून शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 13 जून सोमवार दोपहर 3 बजे तक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 13 जून सोमवार दोपहर 3 बजे के बाद, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 13 जून सोमवार प्रतीक अबंटन के तुरंत बाद, मतदान (यदि आवश्यक हो) 28 जून मंगलवार सुबह 7 बजे सेे दोपहर 3 बजे तक, मतगणना मतदान केंद्रों पर 28 जून मंगलवार मतदान समाप्ति के बाद, यदि आवश्यक हो तो तहसील-खंड मुख्यालय पर मतगणना 29 जून बुधवार दोपहर 3 बजे से सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 30 जून गुरूवार सुबह 9 बजे विकासखंड मुख्यालय में होगा.

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