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Bilaspur fast track court verdict in minor case: नाबालिग से शादी करने वाले को आजीवन कारावास - Bilaspur fast track court verdict in marrying to minor

Bilaspur fast track court verdict in minor case: बिलासपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से शादी करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Bilaspur fast track court
बिलासपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट
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Published : Feb 9, 2022, 11:30 AM IST

Updated : Feb 9, 2022, 11:41 AM IST

बिलासपुर: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से शादी करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment for marrying a minor in bilaspur ) सुनाई है. आरोपी ने 15 साल की नाबालिग से शादी रचाई थी. लड़की की मौसी ने शादी करवाई थी. जो जमानत पर जेल से बाहर आई और तब से फरार चल रही है.

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कोटा थाना क्षेत्र निवासी किशोरी की बिजुरी में रहने वाली मौसी 11 जनवरी 2018 को उसके घर आई थी. 13 जनवरी की सुबह मौसी और किशोरी दोनों ही घर से गायब थे. नाबालिग के परिजन लगातार आरोपी मौसी को फोन लगाते रहे. लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ. दो दिन बाद मौसी ने बताया कि पीड़ित नाबालिग उसके साथ है और वह पूरी तरह से ठीक है. गांव वापस आने से अपने साथ लाने की बात कही.

नाबालिग से जबरदस्ती शादी के मामले में उम्रकैद

इसी बीच 1 जून 2018 को किशोरी ने अपनी मां को फोन करके बताया कि उसकी मौसी ने जबरदस्ती उसकी शादी ग्राम मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बैरसिया थाने के रहने वाले से करवा दी है. इस बात की खबर लगते ही नाबालिग के परिजनों ने 5 जून 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी राकेश उर्फ हल्के यादव और आरोपी मौसी के खिलाफ धारा 363 366 376 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. 8 जुलाई 2018 को पुलिस ने दबिश देकर किशोरी को बरामद किया. आरोपी राकेश यादव और किशोरी की मौसी को भी गिरफ्तार किया था. मामले में सुनवाई के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट (Bilaspur fast track court verdict in minor case) ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी मौसी की तलाश जारी है.

बिलासपुर: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से शादी करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment for marrying a minor in bilaspur ) सुनाई है. आरोपी ने 15 साल की नाबालिग से शादी रचाई थी. लड़की की मौसी ने शादी करवाई थी. जो जमानत पर जेल से बाहर आई और तब से फरार चल रही है.

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कोटा थाना क्षेत्र निवासी किशोरी की बिजुरी में रहने वाली मौसी 11 जनवरी 2018 को उसके घर आई थी. 13 जनवरी की सुबह मौसी और किशोरी दोनों ही घर से गायब थे. नाबालिग के परिजन लगातार आरोपी मौसी को फोन लगाते रहे. लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ. दो दिन बाद मौसी ने बताया कि पीड़ित नाबालिग उसके साथ है और वह पूरी तरह से ठीक है. गांव वापस आने से अपने साथ लाने की बात कही.

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इसी बीच 1 जून 2018 को किशोरी ने अपनी मां को फोन करके बताया कि उसकी मौसी ने जबरदस्ती उसकी शादी ग्राम मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बैरसिया थाने के रहने वाले से करवा दी है. इस बात की खबर लगते ही नाबालिग के परिजनों ने 5 जून 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी राकेश उर्फ हल्के यादव और आरोपी मौसी के खिलाफ धारा 363 366 376 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. 8 जुलाई 2018 को पुलिस ने दबिश देकर किशोरी को बरामद किया. आरोपी राकेश यादव और किशोरी की मौसी को भी गिरफ्तार किया था. मामले में सुनवाई के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट (Bilaspur fast track court verdict in minor case) ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी मौसी की तलाश जारी है.

Last Updated : Feb 9, 2022, 11:41 AM IST
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