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10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद' - रायपुर में नाइट कर्फ्यू

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर, सूरजपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कोरिया, महासमुंद, जशपुर, कोरबा और कोंडागांव में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगा दिया गया है. इन जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी.

Night curfew declared in various districts of Chhattisgarh
नाइट कर्फ्यू
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Published : Mar 30, 2021, 3:06 PM IST

Updated : Mar 30, 2021, 8:24 PM IST

रायपुर : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और सूरजुपर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके अलावा जशपुर, कोरिया, बस्तर, महासमुंद, कोरबा और कोंडागांव में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है. इन जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. जो भी आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा. उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

सूरजपुर एसडीएम

इन जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा

  • रायपुर
  • दुर्ग
  • सूरजपुर
  • सरगुजा
  • जशपुर
  • बस्तर
  • कोरिया
  • महासमुंद
  • कोंडागांव
  • कोरबा

होली के दिन छत्तीसगढ़ में मिले 1,423 नए कोरोना मरीज

कोरोना से पीड़ित होम आइसोलेशन में रहने वाले अगर नियम तोड़ते पाए गए तो उन्हें जिला हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया जाएगा. बिना मास्क के घूमने वालों स 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. बहुत जरूरी होने पर ही कोई घर से बाहर निकल सकेगा. अनावश्यक घूमना बैन रहेगा.

  • रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • 8 बजे के बाद दुकान खुली पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  • विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है.
  • विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / तहसीलदार से अनुमति लेना जरूरी होगा.
  • किसी कार्यक्रम में शामिल होने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा.

बैठक में हुआ था फैसला

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रविवार (28 मार्च) को बैठक ली थी. बैठक में 'नो मैंस लैंड' करने का निर्णय लिया गया था. सीएम कोरोना की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टरों को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया था.

रायपुर : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और सूरजुपर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके अलावा जशपुर, कोरिया, बस्तर, महासमुंद, कोरबा और कोंडागांव में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है. इन जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. जो भी आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा. उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

सूरजपुर एसडीएम

इन जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा

  • रायपुर
  • दुर्ग
  • सूरजपुर
  • सरगुजा
  • जशपुर
  • बस्तर
  • कोरिया
  • महासमुंद
  • कोंडागांव
  • कोरबा

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कोरोना से पीड़ित होम आइसोलेशन में रहने वाले अगर नियम तोड़ते पाए गए तो उन्हें जिला हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया जाएगा. बिना मास्क के घूमने वालों स 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. बहुत जरूरी होने पर ही कोई घर से बाहर निकल सकेगा. अनावश्यक घूमना बैन रहेगा.

  • रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • 8 बजे के बाद दुकान खुली पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  • विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है.
  • विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / तहसीलदार से अनुमति लेना जरूरी होगा.
  • किसी कार्यक्रम में शामिल होने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा.

बैठक में हुआ था फैसला

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रविवार (28 मार्च) को बैठक ली थी. बैठक में 'नो मैंस लैंड' करने का निर्णय लिया गया था. सीएम कोरोना की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टरों को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया था.

Last Updated : Mar 30, 2021, 8:24 PM IST
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