रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नई नक्सल उन्मूलन नीति बनाई है. जो अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी. इस नीति के तहत दूसरे राज्यों के पीड़ित व्यक्ति भी नक्सली हिंसा में मुआवजे के पात्र होंगे. इसमें नक्सल पीड़ित, आत्मसमर्पित नक्सली जिसके द्वारा नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग किया गया हो, या फिर जिन्हें इस कारण खुद की सुरक्षा को खतरा हो गया हो. ऐसे प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक रेंज उन्हें पुलिस विभाग में भर्ती कर सकेंगे.
शहीदों के परिजनों को कृषि भूमि खरीदने 20 लाख रुपये: पुलिस बल के शहीदों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अतिरिक्त राहत राशि के रूप में 20 लाख रुपये की राशि कृषि भूमि खरीदने के लिए दी जाएगी. 3 साल के अंदर कृषि भूमि खरीदने पर 2 एकड़ भूमि तक स्टॉम्प ड्यूटी / पंजीयन शुल्क में छूट दी जाएगी.
इनामी नक्सलियों के सरेंडर पर 10 लाख रुपये: नई नीति में सरेंडर नक्सलियों के लिए भी प्रावधान तय किए गए हैं. 5 लाख या इससे ज्यादा के सक्रिए इनामी नक्सली को 10 लाख की राशि दी जाएगी. ये राशि उसके ऊपर घोषित राशि और समर्पित हथियार के बदले देय मुआवजा राशि के अतिरिक्त होगी. ये राशि बैंक में सावधि जमा की जाएगी. इसका ब्याज समर्पित नक्सली को दिया जाएगा. इसके अलावा नक्सलियों के समर्पण पर प्रोत्साहन राशि 25 हजार रुपये दिया जाएगा.
घायल जवानों को जरूरत पड़ने पर कृत्रिम अंग देने की व्यवस्था तय की गई है. समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये काम किया जाएगा. विभिन्न प्रकार की सुविधाओं में खुद के साथ ही परिवार और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, खाद्य विभाग की योजनाओं का लाभ, स्वरोजगार योजनाओं के लाभ के साथ ही नियम के अनुसार विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा.