ETV Bharat / state

बगहा: सप्ताह में 3 दिन ही खुलेंगी दुकानें, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

बगहा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब नये आदेश के मुताबिक सप्ताह में तीन ही गैर जरुरी दुकानें खुलेंगी.

बगहा एसडीएम
बगहा एसडीएम
author img

By

Published : Apr 22, 2021, 4:50 PM IST

प. चंपारण: बगहा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है.अब दुकानें सप्ताह में तीन दिन ही खुलेंगी. सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है. इसके तहत इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी जबकि बाकी दुकानों के लिए अल्टरनेट दिन निर्धारित किया गया है.

ये भी पढ़ें: बगहा: भीड़ पर नियंत्रण के लिए खेल मैदान शिफ्ट किया गया सब्जी मार्केट, लोगों को हो रही परेशानी

नए शेड्यूल से खुलेंगी दुकानें
बगहा एसडीएम ने जानकारी कहा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है. इमरजेंसी सेवाओं से सम्बंधित दुकानों को प्रतिदिन खोलने का निर्देश है. वहीं, विभिन्न दुकानों को खोलने के लिए निश्चित दिन का निर्धारण किया गया है. अब दुकानें इस नए शेड्यूल के हिसाब से ही खुलेंगी.

देखें वीडियो

सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी दुकानें
जिले में दुकानों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत तीन श्रेणी में दुकानें खुलेंगी. अस्पताल, दवा व किराना समेत इमरजेंसी सेवा से सम्बंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. जबकि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक व सैलून की दुकानें सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुलेंगी. वहीं, कपड़ा, बर्तन, जूता चप्पल समेत अन्य दुकानों के लिए मंगल, गुरु और शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है.

इसे भी पढ़ें: बेतिया: GMCH में 63 वेंटिलेटर लेकिन 50 से अधिक खराब

आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई
एसडीएम ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दुकानों पर सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. साथ ही बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देना होगा. यदि दुकानदार इन नियमों की अनदेखी करते पकड़े जाएंगे तो उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

प. चंपारण: बगहा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है.अब दुकानें सप्ताह में तीन दिन ही खुलेंगी. सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है. इसके तहत इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी जबकि बाकी दुकानों के लिए अल्टरनेट दिन निर्धारित किया गया है.

ये भी पढ़ें: बगहा: भीड़ पर नियंत्रण के लिए खेल मैदान शिफ्ट किया गया सब्जी मार्केट, लोगों को हो रही परेशानी

नए शेड्यूल से खुलेंगी दुकानें
बगहा एसडीएम ने जानकारी कहा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है. इमरजेंसी सेवाओं से सम्बंधित दुकानों को प्रतिदिन खोलने का निर्देश है. वहीं, विभिन्न दुकानों को खोलने के लिए निश्चित दिन का निर्धारण किया गया है. अब दुकानें इस नए शेड्यूल के हिसाब से ही खुलेंगी.

देखें वीडियो

सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी दुकानें
जिले में दुकानों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत तीन श्रेणी में दुकानें खुलेंगी. अस्पताल, दवा व किराना समेत इमरजेंसी सेवा से सम्बंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. जबकि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक व सैलून की दुकानें सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुलेंगी. वहीं, कपड़ा, बर्तन, जूता चप्पल समेत अन्य दुकानों के लिए मंगल, गुरु और शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है.

इसे भी पढ़ें: बेतिया: GMCH में 63 वेंटिलेटर लेकिन 50 से अधिक खराब

आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई
एसडीएम ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दुकानों पर सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. साथ ही बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देना होगा. यदि दुकानदार इन नियमों की अनदेखी करते पकड़े जाएंगे तो उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.