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बेतिया: दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी को 7 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना - molestations accused found guilty in bettiah

दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के एक मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायाधीश ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है. वहीं, 20 हजार रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया है. ये घटना 2015 की है.

one person found guilty in molestation case in bettiah
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Published : Feb 10, 2021, 7:14 PM IST

बेतिया: अपर जिला सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के एक मामले की सुनवाई पूरी की है. इसके बाद उन्होंने कांड के नामजद अभियुक्त विनय पटेल को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त को भादवि की धारा 376/511 में 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है.

आरोपी पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. लिहाजा दोषी को पोक्सो 07 और पोक्सो 17 में तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को बीस हजार रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- सहरसा: बंदूक की नोंक पर घर से लड़की को उठा ले गए अपराधी, भाई ने किया विरोध तो मारी गोली

2015 की है घटना
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया है कि घटना 10 जनवरी 2015 की है. नाबालिग लड़की साइकिल से अपने घर लौट रही थी. इसी क्रम में विनय पटेल ने उसे रोक लिया और गन्ना के खेत में जबर्दस्ती ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. वहीं, लड़की के हंगामा करने पर आस-पास के लोगों को आता देख सजायाफ्ता भाग गया था. लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

बेतिया: अपर जिला सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के एक मामले की सुनवाई पूरी की है. इसके बाद उन्होंने कांड के नामजद अभियुक्त विनय पटेल को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त को भादवि की धारा 376/511 में 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है.

आरोपी पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. लिहाजा दोषी को पोक्सो 07 और पोक्सो 17 में तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को बीस हजार रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया है.

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2015 की है घटना
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया है कि घटना 10 जनवरी 2015 की है. नाबालिग लड़की साइकिल से अपने घर लौट रही थी. इसी क्रम में विनय पटेल ने उसे रोक लिया और गन्ना के खेत में जबर्दस्ती ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. वहीं, लड़की के हंगामा करने पर आस-पास के लोगों को आता देख सजायाफ्ता भाग गया था. लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

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