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'रिमांड होम' की 16 साल की लड़की हुई गर्भवती, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप - Bihar news

'लड़की के बयान पर रेल थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें कथित प्रेमी, होमगार्ड जवान और कांस्टेबल को नामजद आरोपी बनाया गया है.'

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Published : Aug 28, 2019, 11:24 AM IST

बेतिया: बिहार में पुलिस अभिरक्षा में एक नाबालिग के गर्भवती होने का मामला प्रकाश में आया है. पटना के गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह (रिमांड होम) से उपस्थापन के लिए बेतिया आने के क्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के कथित प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाया. यह मामला तब प्रकाश में आया, जब 16 साल की लड़की गर्भवती हो गई.

बेतिया राजकीय रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज
इस मामले में बेतिया राजकीय रेल थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस के मुताबिक, दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि इस साल सात जनवरी को उसे रक्षा गृह से पुलिस अभिरक्षा में बेतिया न्यायालय में उपस्थापन के लिए लाया जा रहा था. इसी क्रम में पटना से ही उसका कथित पति (प्रेमी) भी बस में सवार हो गया. हाजीपुर तक वे दोनों बस से आए. बस का भाड़ा भी उसी ने ही दिया था.

प्रेमी ने पुलिसकर्मी से की सांठ-गांठ
प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा कि इसके बाद हाजीपुर में उन लोगों ने ट्रेन पकड़ ली. फिर मुजफ्फरपुर से बेतिया आने के क्रम में प्रेमी ने पुलिसकर्मी को 500 रुपये बतौर रिश्वत दिए और लड़की को इशारा कर बाथरूम में बुला लिया. बाथरूम में ही प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद न्यायालय में उपस्थापन के बाद वह वापस उत्तर रक्षा गृह में लौट गई.

नाबालिग छह महीने की गर्भवती
वहीं, रक्षा गृह में जब अधीक्षिका को कुछ शक हुआ, तब नाबालिग की जांच कराई गई, जिसमें वह छह महीने की गर्भवती पाई गई. इस मामले के प्रकाश में आने के बाद रक्षा गृह की अधीक्षिका ने इसकी जानकारी बेतिया अदालत को दी. बेतिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर बेतिया महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने लड़की का बयान लिया. लड़की के बयान के आधार पर बेतिया रेल थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज
बेतिया राजकीय रेल थाने के प्रभारी सुदीन बेसरा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि, 'लड़की के बयान पर रेल थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें कथित प्रेमी, होमगार्ड जवान और कांस्टेबल को नामजद आरोपी बनाया गया है.' उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

2017 में हुई थी फरार
बताया जाता है कि पश्चिम चंपारण जिले की रहने वाली नाबालिग प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ वर्ष 2017 में फरार हो गई थी. बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर अदालत में पेश किया था, जहां उसने अपने घर नहीं जाने और शादी करने की बात कही. लेकिन, नाबालिग होने के कारण उसे पटना स्थित रक्षा गृह गायघाट भेज दिया गया.

बेतिया: बिहार में पुलिस अभिरक्षा में एक नाबालिग के गर्भवती होने का मामला प्रकाश में आया है. पटना के गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह (रिमांड होम) से उपस्थापन के लिए बेतिया आने के क्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के कथित प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाया. यह मामला तब प्रकाश में आया, जब 16 साल की लड़की गर्भवती हो गई.

बेतिया राजकीय रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज
इस मामले में बेतिया राजकीय रेल थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस के मुताबिक, दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि इस साल सात जनवरी को उसे रक्षा गृह से पुलिस अभिरक्षा में बेतिया न्यायालय में उपस्थापन के लिए लाया जा रहा था. इसी क्रम में पटना से ही उसका कथित पति (प्रेमी) भी बस में सवार हो गया. हाजीपुर तक वे दोनों बस से आए. बस का भाड़ा भी उसी ने ही दिया था.

प्रेमी ने पुलिसकर्मी से की सांठ-गांठ
प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा कि इसके बाद हाजीपुर में उन लोगों ने ट्रेन पकड़ ली. फिर मुजफ्फरपुर से बेतिया आने के क्रम में प्रेमी ने पुलिसकर्मी को 500 रुपये बतौर रिश्वत दिए और लड़की को इशारा कर बाथरूम में बुला लिया. बाथरूम में ही प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद न्यायालय में उपस्थापन के बाद वह वापस उत्तर रक्षा गृह में लौट गई.

नाबालिग छह महीने की गर्भवती
वहीं, रक्षा गृह में जब अधीक्षिका को कुछ शक हुआ, तब नाबालिग की जांच कराई गई, जिसमें वह छह महीने की गर्भवती पाई गई. इस मामले के प्रकाश में आने के बाद रक्षा गृह की अधीक्षिका ने इसकी जानकारी बेतिया अदालत को दी. बेतिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर बेतिया महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने लड़की का बयान लिया. लड़की के बयान के आधार पर बेतिया रेल थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज
बेतिया राजकीय रेल थाने के प्रभारी सुदीन बेसरा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि, 'लड़की के बयान पर रेल थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें कथित प्रेमी, होमगार्ड जवान और कांस्टेबल को नामजद आरोपी बनाया गया है.' उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

2017 में हुई थी फरार
बताया जाता है कि पश्चिम चंपारण जिले की रहने वाली नाबालिग प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ वर्ष 2017 में फरार हो गई थी. बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर अदालत में पेश किया था, जहां उसने अपने घर नहीं जाने और शादी करने की बात कही. लेकिन, नाबालिग होने के कारण उसे पटना स्थित रक्षा गृह गायघाट भेज दिया गया.

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