बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण में लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर प्राथमिकी दर्ज (FIR registered against BJP MLA Vinay Bihari) हुई है. राइफल लहराने और फायरिंग के मामले में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा (Bettiah SP Upendra Nath Verma) के आदेश पर योगापट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिस राइफल से विधायक विनय बिहारी ने फायरिंग किया था, उस राइफल को भी बेतिया पुलिस ने जब्त कर लिया है.
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बीजेपी विधाय पर एफआईआर दर्ज: बीजेपी विधायक विनय बिहारी के द्वारा फायरिंग मामले में विधायक को नामजद अभियुक्त बनाते हुए पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. बता दें की लौरिया के भाजपा विधायक विनय बिहारी का फायरिंग करते वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो 26 अगस्त का था. जहां कंस वध मेला के दौरान हजारों की भीड़ में हाथी पर बैठ विधायक ने अपने रायफल से फायरिंग की थी.
कंसवध मेला के दौरान की थी फायरिंग: मच्छरगांवा के खेल मैदान में कंस वध मेला का आयोजन किया गया था. जिसमें हाथी पर सवार होकर पहुंचे विधायक विनय बिहार फायरिंग करते हुए देखे गए थे. इस दौरान किसी ने फायरिंग का वीडियो बना लिया था. जो काफी तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की.
आर्म्स एक्ट का किया उल्लंघन: जानकारी के अनुसार हजारों की भीड़ में हाथी पर बैठकर फायरिंग करना और रायफल लहराना आर्म्स एक्ट कानून के तहत जुर्म है. फायरिंग के दौरान अगर हाथी अनियंत्रित हो जाता तो भीड़ में बड़ा हादसा हो सकता था. इसके पहले भी विधायक ने एक बार फायरिंग की थी. उस समय तत्कालीन डीएम निलेश रामचंद्र देवड़े ने रायफल जब्त करा ली थी. मामले में जांच भी हुआ था. अब फिर एक बार विधायक ने सरेआम कानून का उल्लंघन किया है. हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.
"सोशल मीडिया के थ्रु एक वीडियो वायरल हुआ था. एसएचओ योगापट्टी के द्वारा सत्यापन किया गया और सत्यापन के आलोक में ये जो लाइसेंसी राइफल है. उनके वाइफ के नाम पर उसको जब्त किया गया है और साथ ही साथ एक एफआईआर दर्ज किया गया है. जो भी विधिसम्मत कार्रवाई की जानी है, वो की जा रही है. अभी तक जो तथ्य सामने आया है, उसके आधार पर विधायक पर एफआईर दर्ज की गई है."- उपेंद्र नाथ वर्मा, एसपी, बेतिया
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