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बेतिया: जाति सूचक गाली देने के मामले में चार लोगों को बेतिया कोर्ट ने सुनाई सजा

वहीं, विशेष लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में सुशासन का राज है. बेतिया कोर्ट से जो सजा सुनाई गई है. वह समाज में ऊंच- नीच, भेदभाव की दूरियों को कम करेंगा.

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Published : Dec 20, 2019, 9:55 AM IST

बेतिया: पूर्वी चंपारण जिले के बेतिया न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है. जिसमें कोर्ट ने चारों दोषियों को तीन साल की सजा दी है. साथ ही 15 हजार के अर्थदंड भी देने को कहा है. बता दें कि मनुआपुल थाना कांड संख्या 87/2007 में सजा सुनाई गई है.

चार लोगों को सुनाई सजा
बता दें कि 14 अप्रैल 2007 को भरपट्टीया में विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होने वाली थी. लेकिन शिक्षा प्रसार अधिकारी के आदेशानुसार चुनाव अस्थगित हो गया. इसी बात को लेकर सूचक को गांव के दबंगों ने गाली दिया था और उनके साथ मारपीट की थी. जिसमें गुरुवार को बेतिया कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम ने चार लोगों को सजा सुनाई. इस मामले में अलग अलग दोषियों को एक महीने से लेकर तीन साल तक की सजा सुनाई गई है. वहीं, 200 से लेकर 15 हजार तक का अर्थदंड भी देने को कहा गया है.

बेतिया कोर्ट ने चार लोगों को सजा सुनाई

'भेदभाव की दूरियों को करेगा कम'
वहीं, विशेष लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव, मुकेश यादव, यथराम यादव और दिनेश यादव को गाली और मारपीट के मामले में सजा सुनाई गई. उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन का राज है. बेतिया कोर्ट से जो सजा सुनाई गई है. वह समाज में ऊंच- नीच, भेदभाव की दूरियों को कम करेंगा.

बेतिया: पूर्वी चंपारण जिले के बेतिया न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है. जिसमें कोर्ट ने चारों दोषियों को तीन साल की सजा दी है. साथ ही 15 हजार के अर्थदंड भी देने को कहा है. बता दें कि मनुआपुल थाना कांड संख्या 87/2007 में सजा सुनाई गई है.

चार लोगों को सुनाई सजा
बता दें कि 14 अप्रैल 2007 को भरपट्टीया में विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होने वाली थी. लेकिन शिक्षा प्रसार अधिकारी के आदेशानुसार चुनाव अस्थगित हो गया. इसी बात को लेकर सूचक को गांव के दबंगों ने गाली दिया था और उनके साथ मारपीट की थी. जिसमें गुरुवार को बेतिया कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम ने चार लोगों को सजा सुनाई. इस मामले में अलग अलग दोषियों को एक महीने से लेकर तीन साल तक की सजा सुनाई गई है. वहीं, 200 से लेकर 15 हजार तक का अर्थदंड भी देने को कहा गया है.

बेतिया कोर्ट ने चार लोगों को सजा सुनाई

'भेदभाव की दूरियों को करेगा कम'
वहीं, विशेष लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव, मुकेश यादव, यथराम यादव और दिनेश यादव को गाली और मारपीट के मामले में सजा सुनाई गई. उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन का राज है. बेतिया कोर्ट से जो सजा सुनाई गई है. वह समाज में ऊंच- नीच, भेदभाव की दूरियों को कम करेंगा.

Intro:एंकर--- बेतिया न्यायालय से बड़ी खबर आ रही है, जाति सूचन गाली देने के मामले में बेतिया कोर्ट ने चार लोगों को सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है, इन चारों दोषियों को तीन साल तक की सजा के साथ 15 हजार के अर्थदंड की सजा सनाई गई है।
Body:मनुआपुल थाना कांड संख्या 87/2007 में सजा सुनाई गई है, 14/4/2007 को भरपट्टीया में विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होने वाली थी, लेकिन शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के आदेशानुसार चुनाव अस्थगित हो गया, उसी बात को लेकर सूचक को गांव के दबंगों ने जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट की थी, जिसमें आज बेतिया कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम ने मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें अखिलेश यादव, मुकेश यादव, यथराम यादव और दिनेश यादव को सजा सुनाई गई है, इस मामले में अलग अलग दोषियों को एक माह से लेकर तीन साल तक की सजा सुनाई गई है, वहीं 200 से लेकर 15 हजार तक का अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है।

Conclusion:वहीं विशेष लोक अभियोजक अरविंद्र सिंह का कहना है कि बिहार में सुशासन का राज है, बेतिया कोर्ट से जो आज सजा सुनाई गई है वह समाज में ऊंच- नीच, भेदभाव की दूरियों को कम करेंगा।

बाइट- अरविंद्र सिंह, विशेष लोक अभियोजक, बेतिया कोर्ट
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