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दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में काटनी होगी जिंदगी, देना होगा 1 लाख 76 हजार

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय (Hajipur Civil Court) ने दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अंतिम सांस तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही अर्थदंड की सजा भी दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
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Published : May 26, 2022, 5:55 PM IST

वैशाली: बिहार के वैशाली में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा (Life Sentence for Molestation Convict in Vaishali) हुई है. 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा के साथ एक लाख 76 हजार रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है. 2019 में वारदात को अंजाम दिया गया था. पीड़िता को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था. जिसके बाद नाबालिग को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

ये भी पढ़ें- सूद के पैसे के लिए महिला ने नाबालिग को शख्स को सौंपा.. गर्भवती होने के बाद खुला मामला, कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्रकैद की सजा

दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा: हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख 76 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा (Judge Ashutosh Kumar Jha) ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया है.

उम्रकैद के साथ-साथ अर्थदंड की भी सजा: सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियुक्त के ऊपर अपने बच्चों के भरण-पोषण की जवाबदेही और कोई अपराधिक इतिहास नहीं होने का हवाला देते हुए कम सजा देने की गुहार लगाई थी. वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने अपराध के गंभीर प्रकृति को देखते हुए फांसी की सजा देने की मांग की थी. पॉस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में एकमात्र अभियुक्त संजीव सिंह उर्फ दारा सिंह को न्यायालय ने भारतीय दंड धारा 376 के साथ एबी और पॉस्को की कई धाराओं के तहत अपराध का दोषी करार दिया था.

अंतिम सांस तक आरोपी को रहना होगा जेल में: दरअसल, सराय थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 मार्च 2019 की सुबह 7 बजे एक 7 वर्षीय बच्ची दूध लेकर अपने घर लौट रही थी. इसी बीच संजीव सिंह उर्फ तारा सिंह ने बच्ची को पकड़कर दुष्कर्म किया. साथ ही बच्ची को डरा धमका कर घर भेज दिया. घर आने के बाद बच्ची ने माता-पिता को घटना की जानकारी दी. वहीं, घटना से लहूलुहान बच्ची को माता पिता ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

'महिला थाना ने बच्ची का बयान लिया. जिसके बाद सराय थाना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया. इसके अगले दिन पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को भागने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद मेडिकल जांच हुई जिसमें स्पष्ट हो गया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है. सराय थाना में सराय थाना कांड संख्या 86/19 मामला दर्ज हुआ. इस मामले में 10 गवाहों की गवाही हुई. मामले में न्यायालय ने दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, पीड़ित को 10 लाख रुपए कंपनसेशन भी दिया जाएगा.' - मनोज कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर

ये भी पढ़ें- पीड़िता को मिला इंसाफ: गैंगरेप के दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा, दो लाख जुर्माना भी

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वैशाली: बिहार के वैशाली में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा (Life Sentence for Molestation Convict in Vaishali) हुई है. 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा के साथ एक लाख 76 हजार रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है. 2019 में वारदात को अंजाम दिया गया था. पीड़िता को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था. जिसके बाद नाबालिग को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा: हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख 76 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा (Judge Ashutosh Kumar Jha) ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया है.

उम्रकैद के साथ-साथ अर्थदंड की भी सजा: सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियुक्त के ऊपर अपने बच्चों के भरण-पोषण की जवाबदेही और कोई अपराधिक इतिहास नहीं होने का हवाला देते हुए कम सजा देने की गुहार लगाई थी. वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने अपराध के गंभीर प्रकृति को देखते हुए फांसी की सजा देने की मांग की थी. पॉस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में एकमात्र अभियुक्त संजीव सिंह उर्फ दारा सिंह को न्यायालय ने भारतीय दंड धारा 376 के साथ एबी और पॉस्को की कई धाराओं के तहत अपराध का दोषी करार दिया था.

अंतिम सांस तक आरोपी को रहना होगा जेल में: दरअसल, सराय थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 मार्च 2019 की सुबह 7 बजे एक 7 वर्षीय बच्ची दूध लेकर अपने घर लौट रही थी. इसी बीच संजीव सिंह उर्फ तारा सिंह ने बच्ची को पकड़कर दुष्कर्म किया. साथ ही बच्ची को डरा धमका कर घर भेज दिया. घर आने के बाद बच्ची ने माता-पिता को घटना की जानकारी दी. वहीं, घटना से लहूलुहान बच्ची को माता पिता ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

'महिला थाना ने बच्ची का बयान लिया. जिसके बाद सराय थाना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया. इसके अगले दिन पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को भागने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद मेडिकल जांच हुई जिसमें स्पष्ट हो गया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है. सराय थाना में सराय थाना कांड संख्या 86/19 मामला दर्ज हुआ. इस मामले में 10 गवाहों की गवाही हुई. मामले में न्यायालय ने दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, पीड़ित को 10 लाख रुपए कंपनसेशन भी दिया जाएगा.' - मनोज कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर

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