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वैशाली में दुष्कर्मी भाई को अदालत ने सुनवाई 20 साल की कारावास की सजा

वैशाली में दुष्कर्मी भाई को अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा (Court sentenced 20 years imprisonment) सुनाई है. हाजीपुर व्यवहार न्यायाल ने आरोपी को 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. 2 साल पहले दोषी ने चचेरी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया था. पढ़ें पूरी खबर

हाजीपुर कोर्ट परिसर
हाजीपुर कोर्ट परिसर
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Published : Oct 13, 2022, 7:07 PM IST

वैशाली (हाजीपुर): बिहार के वैशाली जिला मुख्यालय स्थित हाजीपुर व्यवहार न्यायालय (Hajipur Civil Court) ने एक दुष्कर्मी भाई को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के मद्देनजर दुष्कर्मी भाई को 20 वर्ष की कारावास के साथ 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को जीवन लाल की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा का एलान किया.

ये भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

दुष्कर्मी भाई को 20 साल की सजा: अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग चचेरी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले भाई को सजा सुनाई है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महिला थाना में 2020 में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में 10 गवाह और 14 साक्ष प्रदर्शित किए गए थे. जिसके आधार पर अदालत में पॉक्सो एक्ट की एक धारा सहित दो अलग-अलग धाराओं में दोषी को 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. एक अन्य आईपीसी की धारा के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है.

पीड़िता को 2 लाख रुपए देने का आदेश: अदालत ने बिहार प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए देने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत 3 लाख रुपए पीड़िता को पहले ही दी जा चुकी है. घटना के संबंध में मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 20 मार्च 2020 को 4 बजे सुबह में 13 वर्षीय पीड़िता जब शौच के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी, इसी दौरान उसके चचेरे भाई जबरन दुष्कर्म किया था. जिसके बाद महिला थाना हाजीपुर में मामला दर्ज किया गया था.

"13 वर्षीय नाबालिग के साथ 20 मार्च 2020 को उसका अपना चचेरा भाई उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था. उसी पर यह केस दर्ज किया गया था. अन्य दफाओं के साथ पॉस्को एक्ट के दफा के साथ मामला दर्ज किया गया था. इसमें हमने 10 गवाही और 14 साक्षी प्रदर्श प्रस्तुत किए थे. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत में दो अलग-अलग धाराओं के तहत 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं आईपीसी की धारा के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई साथ ही पीड़िता को बिहार प्रतिकार स्किम के तहत 2 लाख रुपए देने फैसला किया गया है. पीड़िता को 3 लाख रुपए पहले ही दिया जा चुका है. घटना तब घटी थी जब नाबालिक सुबह 4 बजे अपने घर से शौच करने बाहर निकली थी, तभी उसके चचेरे भाई ने जबरन दुष्कर्म किया था. पीड़ित जब गुमसुम रहने लगी तो उसके माता-पिता ने इसका कारण पूछा, तब मामला सामने आया था. जिसके बाद महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था." - मनोज कुमार शर्मा, स्पेशल पीपी हाजीपुर

ये भी पढ़ें- भोजपुरः दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास, पॉस्को अदालत ने सुनाई सजा

वैशाली (हाजीपुर): बिहार के वैशाली जिला मुख्यालय स्थित हाजीपुर व्यवहार न्यायालय (Hajipur Civil Court) ने एक दुष्कर्मी भाई को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के मद्देनजर दुष्कर्मी भाई को 20 वर्ष की कारावास के साथ 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को जीवन लाल की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा का एलान किया.

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दुष्कर्मी भाई को 20 साल की सजा: अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग चचेरी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले भाई को सजा सुनाई है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महिला थाना में 2020 में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में 10 गवाह और 14 साक्ष प्रदर्शित किए गए थे. जिसके आधार पर अदालत में पॉक्सो एक्ट की एक धारा सहित दो अलग-अलग धाराओं में दोषी को 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. एक अन्य आईपीसी की धारा के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है.

पीड़िता को 2 लाख रुपए देने का आदेश: अदालत ने बिहार प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए देने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत 3 लाख रुपए पीड़िता को पहले ही दी जा चुकी है. घटना के संबंध में मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 20 मार्च 2020 को 4 बजे सुबह में 13 वर्षीय पीड़िता जब शौच के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी, इसी दौरान उसके चचेरे भाई जबरन दुष्कर्म किया था. जिसके बाद महिला थाना हाजीपुर में मामला दर्ज किया गया था.

"13 वर्षीय नाबालिग के साथ 20 मार्च 2020 को उसका अपना चचेरा भाई उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था. उसी पर यह केस दर्ज किया गया था. अन्य दफाओं के साथ पॉस्को एक्ट के दफा के साथ मामला दर्ज किया गया था. इसमें हमने 10 गवाही और 14 साक्षी प्रदर्श प्रस्तुत किए थे. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत में दो अलग-अलग धाराओं के तहत 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं आईपीसी की धारा के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई साथ ही पीड़िता को बिहार प्रतिकार स्किम के तहत 2 लाख रुपए देने फैसला किया गया है. पीड़िता को 3 लाख रुपए पहले ही दिया जा चुका है. घटना तब घटी थी जब नाबालिक सुबह 4 बजे अपने घर से शौच करने बाहर निकली थी, तभी उसके चचेरे भाई ने जबरन दुष्कर्म किया था. पीड़ित जब गुमसुम रहने लगी तो उसके माता-पिता ने इसका कारण पूछा, तब मामला सामने आया था. जिसके बाद महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था." - मनोज कुमार शर्मा, स्पेशल पीपी हाजीपुर

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