सिवान: पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान ने सिवान कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. रईस खान अपने वकील के साथ स्पर्श अग्रवाल के कोर्ट में पहुंचे थे और सरेंडर किया. कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया है.
सिवान कोर्ट में रईस खान ने किया सरेंडर: सिवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र में सिसवन थाना पुलिस की टीम ग्यासपुर गांव में छापेमारी करने गई थी. तभी पुलिस टीम पर हमला हुआ था , जिसमें सिपाही वाल्मीकि यादव की मौत हो गई थी जिसके बाद सारण डीआईजी भी आनन-फानन में निरीक्षण करने सीवान पहुंचे थे. उसके बाद सीसवन थाना पुलिस ने रईस खान को अभियुक्त बनाया था. तब से रईस खान फरार चल रहे थे. आपको बता दें कि इसी बीच आज सिवान के सिविल कोर्ट परिसर में रईस खान ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर रईस खान को जेल भेज दिया गया है.
बोले रईस खान- 'मुझे फंसाया गया है': रईस खान दो हत्या मामलों में फरार चल रहे थे. सरेंडर करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दो हत्या का केस है जिसमें मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया गया है. रईस खान ने कहा कि वाल्मीकि यादव सिपाही हत्याकांड की जांच सीबीआई से होनी चाहिए. मैंने निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़ा, जिसके बाद घर लौटते वक्त मुझपर चुनाव के दिन ही 5AK-47 से हमला हुआ था.
"हमले में मैं बाल-बाल बच गया था. उस मामले में प्रशासन ने कोई करवाई नहीं की और हमको फंसाया गया है. मैं उस मामले की भी और सिपाही हत्याकांड मामले की भी सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए."- रईस खान, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी
'हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत तब किया आत्मसमर्पण': रईस खान ने आगे बताया कि मैं जमानत के लिए हाईकोर्ट गया था लेकिन वहां से मुझे जमानत नहीं मिली, इसलिए मैंने आज सिवान कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. रईस खान ने इससे पहले भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे. फरवरी 2023 को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा था कि अगर कोर्ट से मुझे जमानत नहीं मिली तो मैं सरेंडर कर दूंगा. रईस खान पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मामले दर्ज हैं जिसमें से कई में उन्हें बेल मिल चुकी है. अब सरेंडर करने के बाद उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई, एनआईए से कराने की मांग कर डाली है.