सिवान: कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन को हटाने के लिए अनलॉक वन में जिला प्रशासन ने लोगों को राहत दी है. वहीं, जिले में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लागू रहेगा. सिवान में इस निर्देश के बाद दुकानें खुलने लगी. बाजारों में लोगों की चहल-पहल देखी गई.
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दुकान अब पहले की तरह खुलेगी. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना जरूरी है. इसके अलावे जिले में वाहनों को चलने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ सार्वजनिक धार्मिक स्थल या पूजा स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स पर अभी रोक लगाए गए हैं. 8 जून के बाद इनपर फिर से विचार के बाद दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.
व्यक्तियों और सामानों का बे-रोकटोक आवागमन
जिले में लोगों और सामानों को एक राज्य से दूसरे राज्य में और राज्य के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. ऐसे आवागमन के लिए अलग से किसी अनुमति या ई-परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू
इसके साथ ही 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. जरूरी गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू लगाई गई है.
धावा दल का गठन
अनलॉक वन में लोगों पर नजर रखने के लिए सिवान में धावा दल का गठन किया गया है, जो दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को लेकर जांच करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस धावा दल में पुलिस पदाधिकारी के साथ एक दंडाधिकारी भी नियुक्त किया गया है.
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा इन बातों पर देना होगा ध्यान-
- इसके अलावे जिले में सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना जरूरी है. लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर कम-से-कम 6 फीट रखी जाएगी.
- दूकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा. वहीं, दुकान पर एक बार में 5 से अधिक लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होना या सम्मेलन करने पर प्रतिबंधित रहेगा.
- विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी.
- अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.
- सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर जहां-तहां थूकना दंडनीय होगा.
- पान, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन की सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति नहीं है.
- सभी आम नागरिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा.