पटना : पटना हाई कोर्ट ने सीवान जिले के रघुनाथपुर स्थित रेफरल अस्पताल में जलजमाव और नहर में मौजूद अतिक्रमण हटाने के मामले पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेटिव से जवाब-तलब किया है.
रेफरल अस्पताल के मामले में आया फैसला
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अखिलेश कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अस्पताल परिसर में जलजमाव होने और कैनाल में अतिक्रमण होने की वजह से अस्पताल में काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.
4 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
अस्पताल में जलजमाव होने से उचित तरीके से कामकाज नहीं हो पा रहा है. जिसकी वजह से मरीजों और उनके साथ रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की परेशानियों को देखते हुए पटना हाई कोर्ट की ओर से यह फैसला लिया गया है. वहीं, इस फैसले से अस्पताल कर्मियों में खुशी का महौल है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद फिर की जाएगी.