सिवान : बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की गिरफ्तारी के दूसरे दिन उनके वकील की तरफ से एसीजीएम 9 अभिषेक कुमार जज के यहां बेल पिटीशन दाखिल किया गया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए जज ने बेल को खारिज कर दिया है. इस वजह से ओसामा शहाब के समर्थकों में फिर एक बार मायूसी हाथ लगी है. आपको बता दें कि बेल पिटीशन दाखिल करने के बाद घण्टों तक चली बहस के बाद जज ने अपने फैसले में बेल खारिज कर दिया.
क्या है मामला? : आपको बता दें कि ओसामा शहाब के ऊपर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव के फुलवारी में 42 कट्ठा जमीन के मामले में हुई फायरिंग (6 अक्टूबर) और जमीन मालिक अभिषेक कुमार उर्फ जिमी को फोन पर धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई थी. इसके बाद ओसामा शहाब को राजस्थान के कोटा में 151 के तहत कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी सूचना पर हुसैनगंज पुलिस ने कोटा जाकर ओसामा को गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई. जहां, एसीजेएम 9 की कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट ने वहां से ओसामा को जेल भेज दिया.
क्या कहते हैं वकील? : बता दें कि ओसामा शहाब की गिरफ्तारी के दूसरे दिन उनके वकील के द्वारा सिवान व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम 9 में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. इसके बाद से उनके वकील मुन्ना कुमार द्वारा काफी देर तक अपना पक्ष रखा गया. सुनवाई में उन्होंने कहा कि जिस जमीन की बाउंड्री तोड़ने एवं गोलीबारी का आरोप लगाया गया है, उस मामले में ओसामा शहाब तो हैं ही नहीं. वह सलमान नामक व्यक्ति की उसमें जमीन है. जो उसकी बाउंड्री, उसके कब्जे में है. उसी की नापी की बात चल रही थी. लेकिन वहां नापी नहीं कराई गई है.
''कोर्ट की भी कुछ मजबूरी थी, कुछ धाराओं को लेकर जिसकी वजह से यहां से बेल नहीं हो पायी, लेकिन अब हम लोग जिला जज के यहां जमानत के लिए अपील करेंगे. उम्मीद है कि जल्दी उन्हें जमानत मिल जाएगी.''- मुन्ना कुमार, ओसामा शहाब के अधिवक्ता