सिवान: अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान चली जाती है. कई बार मरीज का गलत ऑपरेशन कर दिया जाता है. ऑपरेशन के दौरान कभी कैंची तो कभी कुछ छोड़ दिया जाता है, जिससे मरीज की जान पर बन आती है. ऐसा ही मामला बिहार के सिवान में सिवान में हड्डी डॉक्टर की लापरवाही सामने आने के बाद पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया और आखिरकार उसे 9 साल के बाद न्याय मिला.
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सिवान उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर पर लगाया जुर्माना : डॉक्टर को दोषी पाते हुए उपभोक्ता फोरम द्वारा 7 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जिला उपभोक्ता फोरम ने ऑपरेशन में लापरवाही बरतने को लेकर सिवान के जाने-माने हड्डी डॉक्टर पर 7 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि पैर टूटने पर ऑपरेशन के दौरान ड्रिल बिट (कील) छोड़ देने के बाद पीड़ित द्वारा उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें 9 साल के बाद उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है.
मरीज के पैर में छोड़ दिया था ड्रिल मशीन : आपको बता दें कि 2 माह के अंदर उपभोक्ता फोरम द्वारा पीड़ित को जुर्माना चुकाने का आदेश जारी किया गया है, जुर्माने की राशि नहीं देने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सिवान जिले के मानपुर गांव के निवासी शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि ''11 नवंबर 2014 को एक पशु से टकरा गए थे, जिसमें उनका हाथ पैर टूट गया था. परिजन उन्हें सिवान के मशहूर हड्डी डॉक्टर के यहां ऑपरेशन के लिए ले गए थे, जो हॉस्पिटल रोड में स्थित है.''
ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुआ पैर : पीड़ित शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक, उस वक्त डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी और आनन-फानन में ऑपरेशन कर दिया गया था. 11 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2014 तक पीड़ित ने डॉक्टर के यहां इलाज कराया, जिसमें उन्होंने कुल ₹60हजार रुपये का भुगतान भी किया. लेकिन ऑपरेशन के बाद भी सिंह को पैर में दर्द रहने की शिकायत रहने लगी और दर्द बढ़ता ही गया.
7 लाख 40 हजार का जुर्माना: इसके बाद उनके परिजनों ने पटना में डॉक्टर एसपी वर्मा एवं डॉक्टर एस एस मयूख के यहां उन्हें भर्ती कराया. तब पता चला कि उनके बाएं पैर में ड्रिल बिट (कील) ऑपरेशन के दौरान छूट गया है. इसके बाद पीड़ित शत्रुघ्न सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई. और आखिरकार 9 साल बाद आयोग ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए 7 लाख 40 हजार का जुर्माना जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता फोरम ने यह भुगतान दो महीना के अंदर करने का आदेश दिया है.