सीतामढ़ी: कोरोना वायरस की महामारी को लेकर सरकार की ओर से लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाने और अपने-अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है. वही, लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने डीएम को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने को लेकर निर्देश जारी करें.
मंगलवार को डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने निर्देश जारी किया कि जिले में सिनेमा हॉल और मॉल नहीं खुलेंगे. जबकि अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए निर्धारित समय और निर्धारित दिन निश्चित किया गया है.
सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर खुला मॉल
जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि मॉल और शॉपिंग कंपलेक्स सहित सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे. इसके बावजूद जिले में वी-2 मॉल बुधवार से खोला जा रहा है. जबकि यह मॉल जिला मुख्यालय में है और मॉल से 500 गज की दूरी पर एसपी आवास है. वहीं, 1200 गज की दूरी पर डीएम आवास स्थित है. इसी रास्ते से जिले के वरीय अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है. इसके बावजूद मॉल खुले हैं.
V2 के संचालक के निर्देश के बाद खुला मॉल
बुधवार को मॉल खुलते ही लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी. मॉल में कोरोना वायरस को लेकर न ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था और न ही मॉल संचालक की ओर से कोरोना वायरस को लेकर अपभोक्ताओं को जागरूक किया रहा है. वहीं, लॉकडाउन में मॉल खोले जाने को लेकर मॉल के मैनेजर आशीष कुमार ने बताया कि इसे खोलने का आदेश मॉल संचालक ने दिया था. सरकार और जिला प्रशासन ने उन्हें मॉल खोलने का आदेश नहीं दिया है.
मॉल संचालक पर की जाएगी कार्रवाई
लॉकडाउन के दौरान बगैर सरकारी अनुमति के मॉल खोलने की जानकारी मिलने पर डीपीआरओ परिमल कुमार ने बताया कि मॉल के संचालक पर कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन की अनुमति के बिना मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स और सिनेमा हॉल नहीं खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर कहीं मॉल खुला तो उन पर कार्रवाई होगी.