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सार्वजनिक जगहों पर थूकना पड़ेगा महंगा, करनी पड़ सकती है जेल की सैर - corona virus

डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने चैनी गुटखा खा कर इधर उधर थूकने वालों को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने ऐसा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है.

बिहार की ताजा खबर
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Published : Apr 18, 2020, 5:32 PM IST

सीतामढ़ी: कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले पर जुर्माने और सजा देने का आदेश जारी किया है. डीएम ने तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर 200 रुपया जुर्माना और 6 महीने की हवालात की सजा देने की बात कही है. जिले के सभी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है.

जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है. जिला पदाधिकारी ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है. इसके चलते जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी.

लगाया जाए वैधानिक चेतावनी का बोर्ड
जिला पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही सभी जगह उक्त निर्देश के संदर्भ में वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है.

  • आईपीसी की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है.
  • बिहार में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने जिला पदाधिकारी के निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा.
  • उन्होंने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS-2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है. जिसमें चबाने वाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 23.5% है.

सीतामढ़ी: कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले पर जुर्माने और सजा देने का आदेश जारी किया है. डीएम ने तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर 200 रुपया जुर्माना और 6 महीने की हवालात की सजा देने की बात कही है. जिले के सभी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है.

जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है. जिला पदाधिकारी ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है. इसके चलते जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी.

लगाया जाए वैधानिक चेतावनी का बोर्ड
जिला पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही सभी जगह उक्त निर्देश के संदर्भ में वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है.

  • आईपीसी की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है.
  • बिहार में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने जिला पदाधिकारी के निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा.
  • उन्होंने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS-2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है. जिसमें चबाने वाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 23.5% है.
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