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शिवहर: एसडीओ ने की अधिकारियों के साथ की अनुश्रवण समिति की बैठक

शिवहर के अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ होने वाले अपराधों पर रोकथाम लगाने के निर्देश दिये गये.

अनुश्रवण समिति की बैठक
अनुश्रवण समिति की बैठक
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Published : Feb 16, 2021, 5:49 AM IST

शिवहर: अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी. जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई अपराध करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मामले में कार्रवाई के आदेश

अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी के अध्यक्षता में हुई. बैठक में एसडीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार से संबंधित अपराधों के निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाये. अपराधों के रोकथाम के लिए एवं ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों तथा पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं संशोधन अधिनियम 2015 एवं 2016 के संबंध में सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गयी. ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में कार्रवाई की जा सके.

ये भी पढ़ें- नए मंत्रियों और उनके विभागों के साथ सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक


इस दौरान थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिपराही ने बताया कि वर्ष 2021 के फरवरी माह तक 01 मामला दर्ज किया गया है. जिसमें मुआवजा राशि भुगतान हेतु प्रस्ताव भेजा गया है. वर्ष 2020 में कुल 22 मामले दर्ज किये गये थे जिसमें मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है.

शिवहर: अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी. जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई अपराध करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मामले में कार्रवाई के आदेश

अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी के अध्यक्षता में हुई. बैठक में एसडीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार से संबंधित अपराधों के निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाये. अपराधों के रोकथाम के लिए एवं ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों तथा पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं संशोधन अधिनियम 2015 एवं 2016 के संबंध में सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गयी. ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में कार्रवाई की जा सके.

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इस दौरान थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिपराही ने बताया कि वर्ष 2021 के फरवरी माह तक 01 मामला दर्ज किया गया है. जिसमें मुआवजा राशि भुगतान हेतु प्रस्ताव भेजा गया है. वर्ष 2020 में कुल 22 मामले दर्ज किये गये थे जिसमें मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है.

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