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नए नियम से नाराज दफादार-चौकीदार नहीं मनाएंगे दीपावली, काला बिल्ला लगाकर जताएंगे विरोध

दफादार और चौकीदार 25 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक तमाम प्रमंडलों में धरना देंगे. जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर नई नियमावली वापस नहीं ली गई तो 5 और 6 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे.

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Published : Oct 26, 2019, 11:21 AM IST

दफादार चौकीदार

शिवहरः जिले का दफादार-चौकीदार संघ नई नियमावली 2019 के विरोध में सड़क पर उतर गया है. संघ के सभी 175 सदस्य नई नियमावली की मुखालफत करते हुए आंदोलन पर उतर आए हैं. संघ के सभी सदस्य काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं. साथ ही इस वर्ष दीपावली नहीं मनाने का निर्णय लिया है.

गौरतलब है कि अब तक वर्ष 2006 नियमावली के अनुसार दफादार चौकीदार का नियंत्रण और अनुशासनात्मक पदाधिकारी जिले के डीएम होते थे. लेकिन नई नियमावली वर्ष 2019 के अनुसार इनका कंट्रोलिंग जिले के एसपी के अधीन कर दिया गया है. जो दफादार चौकीदार को मंजूर नहीं है. जिसका विरोध जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर किया जा रहा है. वहीं, शिवहर के भी सभी दफादार और चौकीदार ने 30 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध जताने का निर्णय लिया है.

seohar
नग नारायण चौधरी, जिलाध्यक्ष

सीएम आवास का करेंगे घेराव
बिहार चौकीदार दफादार संघ के जिला मंत्री मनोज कुमार सिंह और अध्यक्ष नग नारायण चौधरी ने नए नियमावली के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है. जिला महामंत्री ने बताया कि 30 नवंबर तक सभी चौकीदार काला बिल्ला लगाकर विरोध जतायेंगे. इसके साथ दीपावली नहीं मनाने का फैसला लिया गया है. मनोज सिंह ने बताया कि इस विरोध के बाद भी अगर विचार नहीं किया जाता है तो 3 नवंबर से 23 नवंबर तक जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. वहीं 25 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक प्रमंडलीय स्तर पर धरना दिया जायेगा. जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर नई नियमावली वापस नहीं लिया गया तो आगामी 5 और 6 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे. पूरे बिहार के चौकीदार दफादार पटना में विरोध प्रदर्शन करेंगे.

seohar
मनोज सिंह, जिला मंत्री, दफादार-चौकीदार संघ

इस प्रकार है नई नियमावली
बता दें कि नई नियमावली के तहत सभी दफादार और चौकीदारों पर नियंत्रण पुलिस अधीक्षक का होगा. संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक इनके वेतन का भुगतान करेंगे, जिसके लिए उन्हें आवंटन उपलब्ध करायी जायेगी. इसके लिए अलग से बजट सृजित किया जाएगा. साथ ही कदाचार, अक्षमता और कर्तव्य की अवहेलना पर नियुक्ति प्राधिकार संवर्ग के कर्मियों के खिलाफ बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी. लेकिन जिले में पदस्थापित इस संवर्ग के सदस्यों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

शिवहरः जिले का दफादार-चौकीदार संघ नई नियमावली 2019 के विरोध में सड़क पर उतर गया है. संघ के सभी 175 सदस्य नई नियमावली की मुखालफत करते हुए आंदोलन पर उतर आए हैं. संघ के सभी सदस्य काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं. साथ ही इस वर्ष दीपावली नहीं मनाने का निर्णय लिया है.

गौरतलब है कि अब तक वर्ष 2006 नियमावली के अनुसार दफादार चौकीदार का नियंत्रण और अनुशासनात्मक पदाधिकारी जिले के डीएम होते थे. लेकिन नई नियमावली वर्ष 2019 के अनुसार इनका कंट्रोलिंग जिले के एसपी के अधीन कर दिया गया है. जो दफादार चौकीदार को मंजूर नहीं है. जिसका विरोध जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर किया जा रहा है. वहीं, शिवहर के भी सभी दफादार और चौकीदार ने 30 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध जताने का निर्णय लिया है.

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नग नारायण चौधरी, जिलाध्यक्ष

सीएम आवास का करेंगे घेराव
बिहार चौकीदार दफादार संघ के जिला मंत्री मनोज कुमार सिंह और अध्यक्ष नग नारायण चौधरी ने नए नियमावली के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है. जिला महामंत्री ने बताया कि 30 नवंबर तक सभी चौकीदार काला बिल्ला लगाकर विरोध जतायेंगे. इसके साथ दीपावली नहीं मनाने का फैसला लिया गया है. मनोज सिंह ने बताया कि इस विरोध के बाद भी अगर विचार नहीं किया जाता है तो 3 नवंबर से 23 नवंबर तक जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. वहीं 25 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक प्रमंडलीय स्तर पर धरना दिया जायेगा. जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर नई नियमावली वापस नहीं लिया गया तो आगामी 5 और 6 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे. पूरे बिहार के चौकीदार दफादार पटना में विरोध प्रदर्शन करेंगे.

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मनोज सिंह, जिला मंत्री, दफादार-चौकीदार संघ

इस प्रकार है नई नियमावली
बता दें कि नई नियमावली के तहत सभी दफादार और चौकीदारों पर नियंत्रण पुलिस अधीक्षक का होगा. संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक इनके वेतन का भुगतान करेंगे, जिसके लिए उन्हें आवंटन उपलब्ध करायी जायेगी. इसके लिए अलग से बजट सृजित किया जाएगा. साथ ही कदाचार, अक्षमता और कर्तव्य की अवहेलना पर नियुक्ति प्राधिकार संवर्ग के कर्मियों के खिलाफ बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी. लेकिन जिले में पदस्थापित इस संवर्ग के सदस्यों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट
Intro:सरकार द्वारा नए नियमावली लागू करने का विरोध कर रहा है जिले का दफादार चौकीदार संघ। आंदोलन धरना प्रदर्शन करने के साथ दीपावली नहीं मनाने का लिया फैसला।Body:शिवहर जिले का दफादार चौकीदार संघ के सभी 175 सदस्यों ने सरकार द्वारा लागू नई नियमावली 2019 का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सभी दफादार और चौकीदार इस नियमावली का विरोध करना शुरू कर दिया है। सभी आंदोलन पर उतारू है और काला बिल्ला लगाकर विरोध जताने के साथ ही इस वर्ष दीपावली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि अब तक वर्ष 2006 नियमावली के अनुसार दफादार चौकीदार का नियंत्रण और अनुशासनात्मक पदाधिकारी जिले के डीएम होते थे और उनके अधीन इनका नियंत्रण होता था। लेकिन नई नियमावली वर्ष 2019 के अनुसार इनका कंट्रोलिंग जिले के एसपी के अधीन कर दिया गया है। जो दफादार चौकीदार को मंजूर नहीं है और इसी का विरोध पूरे जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर चल रहा है। शिवहर के भी सभी दफादार और चौकीदार ने 30 तारीख तक काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध जिताएंगे साथ ही दीपावली भी नहीं मनाएंगे।
आगामी आंदोलन की रूपरेखा:___________________
बिहार चौकीदार दफादार संघ के जिला मंत्री मनोज कुमार सिंह और अध्यक्ष नग नारायण चौधरी ने बताया कि 30 तारीख तक हम सभी काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। दीपावली नहीं मनाने का फैसला लिया गया है। इसके बावजूद अगर सरकार विचार नहीं करती है तो 3 नवंबर से 23 नवंबर के बीच जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी अगर मांगों पर विचार नहीं हुआ तो 25 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक प्रमंडलीय स्तर पर धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद भी अगर नई नियमावली को वापस नहीं लिया गया तो आगामी 5 और 6 दिसंबर को संघ के सभी सदस्य पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे।
क्या है नई नियमावली:_________
नई नियमावली के तहत सभी दफादार और चौकीदारों का नियंत्रण संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक का होगा। संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक इनके वेतन का भुगतान करेंगे जिसके लिए उन्हें आवंटन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अलग बजट शीर्ष सृजित किया जाएगा। साथ ही कदाचार, अक्षमता अथवा कर्तव्य की अवहेलना आदि कारणों से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन किसी पुलिस जिला में पदस्थापित इस संवर्ग के सदस्यों के विरुद्ध संबंधित पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार और दंड अनुशासनिक कार्रवाई करने की भी अधिकार दिए गए है।
बाइट 1. मनोज सिंह। जिला मंत्री बिहार दफादार चौकीदार संघ शिवहर वर्दी में।
बाइट 2. नग नारायण चौधरी। जिलाध्यक्ष बिहार दफादार चौकीदार संघ शिवहर जिला।
पी टू सी 3.
विजुअल 4,5,6,7,8,9
Conclusion:पी टू सी :_राहुल देव सोलंकी। सीतामढ़ी।
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