शिवहर: विधानसभा निर्वाचन को लेकर अभ्यार्थियों के लिए प्रेस नोट जारी करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि अभ्यार्थियों को नाम निर्देशन दाखिल करने के समय प्ररूप 26 में शपथ पत्र के साथ ईमेल आईडी और वास्तविक सोशल मीडिया एकाउंट की भी सूचना दें.
अभ्यार्थियों को दी गई जानकारी
दूरदर्शन, केबल नेटवर्क, सोशल और मीडिया चूंकि सोशल मीडिया वेबसाइट की परिभाषा के अनुसार ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. इन सभी पर विज्ञापन देने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत, राष्ट्रीय, राज्य पराजनीतिक दल और निर्वाचन लड़ रहे अभ्यार्थियों को प्रकाशन से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी अभ्यार्थियों को विज्ञापन के लिए पूर्व-प्रमाणन के बिना विज्ञापन जारी नहीं करेंगे.
आदर्श आचार संहिता के प्रावधान और समय-समय पर जारी आयोग के संबंधित अनुदेश अभ्यार्थियों और राजनैतिक दल की सोशल मीडिया वेबसाइट सहित इंटरनेट पर दी जा रही सामग्री भी लागू होते है.
विज्ञापनों का प्रमाणन कार्य
डीएम अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन कार्य करने और पेड न्यूज के मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए संबंधित निर्वाचन अवधि के लिए जिले में मीडिया प्रमाणन और एमसीएमसी का गठन किया गया है.