छपरा: बिहार सरकार के एक आदेश के तहत 1 मई से बालू की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है. इसको लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी की गई है. राज्य सरकार के अगले आदेश तक बालू का कारोबार बंद रहेगा. बिहार सरकार के आदेश के तहत सारण के जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने सारण जिला के डोरी गंज स्थित चार बालू घाटों से बालू के उठाव और बालू की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी है. इसके बाद भी बालू के उठाव और उसकी बिक्री जारी है.
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जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई
बालू की अवैध बिक्री को लेकर सारण जिला अधिकारी डॉ निलेश रामचंद्र देवरे ने रविवार को अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि, अवैध रूप से बालू का कारोबार करने वाले व्यापारियों और बालू ढोने वाले माल वाहनों पर कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिले के इशुआपुर और मशरक के आसपास के इलाके में छपरा के मोटर वाहन निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, अंजनी पाठक, मधु सुदन, जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा विशेष छापामारी अभियान चलाया गया. जिसमें बालू का अवैध कारोबार करते हुए 14 ओवरलोडड ट्रकों को पकड़ा गया. जिससे नियमानुसार लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया.
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