सारण: बिहार के छपरा में घर में घुसकर चाकू गोदकर हत्या (Stabbing in Entering House in Chapra) करने के मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है. छपरा के जिला जज (Chhapra District Judge) कृष्ण कांत त्रिपाठी (Krishna Kant Tripathi) ने जलालपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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मिली जानकारी के अनुसार जलालपुर के अशोक नगर निवासी वीरेंद्र राय और मनोज राय को दफा 302/ 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड नहीं देने पर 2 वर्ष की सजा अवधि और बढ़ जाएगी. गौरतलब है कि कांड की सूचक अशोक नगर निवासी रीना देवी ने 13 दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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प्राथमिकी में दर्ज कराया गया था कि महिला के पति अजय कुमार राय की हत्या घर में घुसकर अभियुक्तों ने पेट में चाकू मारकर कर दी थी. घटनास्थल पर अजय कुमार राय की मौत हो गई थी. अभियुक्त मनोज राय ने महिला की सास को दाब से मारा था जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई थी. हत्या का कारण पूर्व में जमीन विवाद बताया गया था.
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह व उनके सहयोगी सुभाष चंद्र दास और विपक्ष की ओर से अधिवक्ता धनंजय गिरी, शशि भूषण प्रसाद व मनोज सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा. जांचकर्ता और डॉक्टर समेत कुल 6 लोगों की गवाही न्यायालय में हुई. जिला जज ने पूर्व से जमानत पर चल रहे एक अन्य आरोपी मनोज राय का जमानत और बंध पत्र रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.
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