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बिहार: डेढ़ करोड़ रुपये का गुटखा बरामद, UP से छपरा किया जा रहा था सप्लाई - latest news

26 लाख 46 हजार पाउच है. वहीं, प्रति पाउच की कीमत चार रुपए है. जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 58 लाख 4 हजार रुपए है.

जानकारी देते खाद्य संरक्षा अधिकारी
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Published : Feb 4, 2020, 4:43 PM IST

सारण: बिहार में शराबबंदी के बाद गुटखा पर भी बैन लगा हुआ है. बावजूद इसके गुटखे की बिक्री जोरों पर चल रही है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर जिले से 1.5 करोड़ रुपये की कीमत का प्रतिबंधित गुटखा जप्त किया है.

डेढ़ करोड़ रुपये के प्रतिबंधित गुटखा को जप्त करने के बाद खाद्य संरक्षा अधिकारी (अभिहित) श्रीनारायण राम ने भगवान बाजार थाने में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. श्रीनारायण राम ने बताया कि शहर के दारोगा राय चौक के समीप पुलिस ने शक के आधार पर एक पिकअप वैन को रोक कर जांच की तो उसपर गुटखा लदा हुआ था. बरामद गुटखा उत्तर प्रदेश का बना हुआ है और उसकी डिलीवरी छपरा के किसी बड़े व्यवसायी के यहां होनी थी.

जानकारी देते खाद्य संरक्षा अधिकारी

बरामद हुई बड़ी खेप
बरामद गुटखा 40 कार्टून में रखा गया था. पुलिस को चकमा देने के लिए गुटखा के कार्टन को प्लास्टिक के बोरे में सील कर लाया गया है. बरामद गुटखा की कुल मात्रा 26 लाख 46 हजार पाउच है. वहीं, प्रति पाउच की कीमत चार रुपए है. जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 58 लाख 4 हजार रुपए है. वहीं, पिकअप चालक मौके से फरार है. किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

  • जब्त वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके मालिक का नाम पता ज्ञात किया जा रहा है. इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 188, 272, 273, 318 तथा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है.

सारण: बिहार में शराबबंदी के बाद गुटखा पर भी बैन लगा हुआ है. बावजूद इसके गुटखे की बिक्री जोरों पर चल रही है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर जिले से 1.5 करोड़ रुपये की कीमत का प्रतिबंधित गुटखा जप्त किया है.

डेढ़ करोड़ रुपये के प्रतिबंधित गुटखा को जप्त करने के बाद खाद्य संरक्षा अधिकारी (अभिहित) श्रीनारायण राम ने भगवान बाजार थाने में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. श्रीनारायण राम ने बताया कि शहर के दारोगा राय चौक के समीप पुलिस ने शक के आधार पर एक पिकअप वैन को रोक कर जांच की तो उसपर गुटखा लदा हुआ था. बरामद गुटखा उत्तर प्रदेश का बना हुआ है और उसकी डिलीवरी छपरा के किसी बड़े व्यवसायी के यहां होनी थी.

जानकारी देते खाद्य संरक्षा अधिकारी

बरामद हुई बड़ी खेप
बरामद गुटखा 40 कार्टून में रखा गया था. पुलिस को चकमा देने के लिए गुटखा के कार्टन को प्लास्टिक के बोरे में सील कर लाया गया है. बरामद गुटखा की कुल मात्रा 26 लाख 46 हजार पाउच है. वहीं, प्रति पाउच की कीमत चार रुपए है. जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 58 लाख 4 हजार रुपए है. वहीं, पिकअप चालक मौके से फरार है. किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

  • जब्त वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके मालिक का नाम पता ज्ञात किया जा रहा है. इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 188, 272, 273, 318 तथा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है.
Intro:Anchor:- सरकार चाहे लाख उपाय कर लें लेकिन अधीनस्थ कार्य करने कनीय अधिकारियों की मिलीभगत से सपनों को साकार करना मुश्किल सा लग रहा हैं जिसका उदाहरण सारण ज़िले में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के प्रतिबंधित गुटखा को ज़ब्त करने के बाद मिली हैं. इस मामले में खाद्य संरक्षा अधिकारी (अभिहित) श्रीनारायण राम ने भगवान बाजार थाने में अज्ञात गुटखा तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी हैं.

Body:खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनारायण राम ने बताया कि शहर के दरोगा राय चौक के समीप पुलिस ने शक के आधार पर एक पिकप वैन को रोक कर जांच किया तो गुटखा लदा हुआ था, बरामद गुटखा उत्तर प्रदेश का बना हुआ था और उसकी डिलीवरी छपरा के किसी बड़े व्यवसायी के यहां होनी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा दारोगा राय चौक के समीप वाहन जांच की जा रही थी, जिसके कारण चालक सड़क किनारे वाहन को खड़ा कर फरार हो गया जबकिं इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.


बरामद गुटखा 40 कार्टून में रखा हुआ था, पुलिस को चकमा देने के लिए गुटखा के कार्टून को प्लास्टिक के बोरे में सील कर लाया गया था, बरामद गुटखा की कुल मात्रा 26 लाख 46 हजार पाउच है, वहीं प्रति पाउच की कीमत चार रुपए है, जिसकी कुल लगभग एक करोड़ 58 लाख चार हजार रुपए है.

Byte:-श्रीनारायण राम, खाद्य संरक्षा पदाधिकारी, सारण
Conclusion:जब्त वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके मालिक का नाम पता ज्ञात किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा राज्य में गुटखा बनाने व बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, इसके बावजूद इस तरह का खेल कई महीनों से चल रहा था लेकिन सफ़लता आज मिली हैं.

इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 188, 272, 273, 318 तथा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.
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