सारण: अवैध रूप से बाढ़ राहत सामग्री और जियाा राशि की निकासी करने वाले 50 लोगों केेेे खिलाफ डीएम सुब्रत कुमार सेेन के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कराया गया.
दरसअल, मामला मशरख प्रखंड क्षेत्र का है. यहां मुखिया पंचायत सचिव वार्ड पार्षद, पंच और वार्ड सदस्यों ने आपसी मिलीभगत कर सहायता राशि की सूची में एक ही परिवार के कई लोगों का नाम जुड़वा दिया था. जांच के बाद या घपला सामने आया जिसके बाद डीएम ने सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए.
बच्चों के नाम से भी निकाली राहत राशि
मामले को लेकर सीओ ललित कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड के कवलपुरा गांव में बाढ़ राहत राशि सूची में कई लोगों ने फर्जी तरीके से अपना नाम सूची में शामिल करवा लिया था और राहत राशि भी ले ली थी.
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि एक ही परिवार के कई लोगों के साथ बच्चों के नाम से भी राहत राशि निकाली गई थी. जिओ ने आगे कहा कि डीएम के आदेश पर पंचायत के मुखिया पंचायत सेवक वार्ड सदस्य समेत अनुश्रवण समिति से जुड़े अन्य सरकारी कर्मियों के साथ ईजी तरीके से राहत राशि लेने वाले 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
इन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज
इस मामले पर थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने बताया कि कांड संख्या 50/3 के तहत धारा 406, 420, 409 के तहत 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
बता दें कि बाढ़ राशि लेने में जिन लोगों ने धांधली की है, उसमें कवलपुरा पंचायत के विभिन्न वार्डों के 50 लोग शामिल हैं. वही मुखिया, पंचायत सचिव, समेत वार्ड, पंच पर भी मामला दर्ज कराया गया है.
इन लोगों पर दर्ज हुई है प्राथमिकी
बाढ़ राहत राशि में धांधली के आरोप ने कवलपुरा पंचायत की मुखिया रीता देवी, पंचायत सचिव रविंद्र नाथ राय, वार्ड 1 सुमित्रा देवी, पंच शिव मुनी देवी, वार्ड 3 संजय कुमार राय, पंच तेतरी देवी, वार्ड 4 की सदस्य कांति देवी, पंच तारकेश्वर सिंह, वार्ड 6 के सदस्य जैनुद्दीन मियां, वार्ड 9 के सदस्य नवल किशोर सिंह, वार्ड दो के सदस्य सहयोग राय, वार्ड 12 की सदस्य अनीता देवी, वार्ड 13 की सदस्य किरण देवी पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है.