सारण(परसा): परसा प्रखंड के बहर मारड़ पंचायत स्थित सरकारी बनकेरवा पोखर पर ग्रामीणों द्वारा खोप और झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था. पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को सीओ अखिलेश चौधरी और एसआई संजय कुमार सुमन के नेतृत्व में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.
कोर्ट के फैसले पर हुई कार्रवाई- सीओ
सीओ अखिलेश चौधरी ने बताया कि बनकेरवा बांध गांव निवासी आजाद अली द्वारा सरकारी पोखर के भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर गांव के ही रंगीला सहनी, चन्द्रिका सहनी, जपान सहनी, बिंदेश सहनी तथा जितेंद्र सहनी के खिलाफ उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर किया था. कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई जा रही है.
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30 दिसंबर को आया कोर्ट का फैसला
याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 30 दिसंबर को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय के निर्देश पर पहल करते हुए गुरुवार को उक्त ग्रामीणों द्वारा किया गया अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. सीओ ने कहा कि उक्त पोखर पर और भी ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है. जिस पर पोखर का पानी कम होने पर कार्रवाई की जाएगी.